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दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिले के विवाद पर सुनवाई आज

दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिले को लेकर विवाद पर सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी.

Delhi High court
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Published : Jul 15, 2022, 7:10 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिले को लेकर विवाद पर सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी.

6 जुलाई को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज को भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के तहत ही दाखिला की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार करना होगा. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हलफनामा में कहा है कि ये निर्विवाद कानून है कि अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान अनारक्षित सीटों पर अपनी मर्जी से छात्रों का दाखिला नहीं कर सकते हैं. बता दें कि हाईकोर्ट में सेंट स्टीफेंस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के विवाद को लेकर दो याचिकाएं दायर की गई हैं. एक याचिका सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने दायर किया है और दूसरी याचिका मोनिका पोद्दार नामक एक लॉ स्टूडेंट ने दायर किया है.

सेंट स्टीफेंस कॉलेज की याचिका में दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कॉलेज में दाखिला कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के जरिये ही करने को कहा गया है. मोनिका पोद्दार की याचिका में डीयू और सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बीच हर साल एडमिशन को लेकर पैदा होने वाले विवाद का जिक्र किया गया है.

मोनिका की याचिका में कहा गया है कि इंटरव्यू के दौरान चयन समिति के संतोष के आधार पर मार्क्स देना भेदभावपूर्ण है. याचिका में कहा गया है कि आमतौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला 12वीं कक्षा में मिले अंकों के आधार पर होता है. लेकिन सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिले के लिए अलग से इंटरव्यू करना विभेद को जन्म देता है.

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिले को लेकर विवाद पर सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी.

6 जुलाई को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज को भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के तहत ही दाखिला की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार करना होगा. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हलफनामा में कहा है कि ये निर्विवाद कानून है कि अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान अनारक्षित सीटों पर अपनी मर्जी से छात्रों का दाखिला नहीं कर सकते हैं. बता दें कि हाईकोर्ट में सेंट स्टीफेंस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के विवाद को लेकर दो याचिकाएं दायर की गई हैं. एक याचिका सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने दायर किया है और दूसरी याचिका मोनिका पोद्दार नामक एक लॉ स्टूडेंट ने दायर किया है.

सेंट स्टीफेंस कॉलेज की याचिका में दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कॉलेज में दाखिला कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के जरिये ही करने को कहा गया है. मोनिका पोद्दार की याचिका में डीयू और सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बीच हर साल एडमिशन को लेकर पैदा होने वाले विवाद का जिक्र किया गया है.

मोनिका की याचिका में कहा गया है कि इंटरव्यू के दौरान चयन समिति के संतोष के आधार पर मार्क्स देना भेदभावपूर्ण है. याचिका में कहा गया है कि आमतौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला 12वीं कक्षा में मिले अंकों के आधार पर होता है. लेकिन सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिले के लिए अलग से इंटरव्यू करना विभेद को जन्म देता है.

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