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दिल्ली हिंसा: देवांगना कलीता-नताशा नरवाल की जमानत याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी

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Published : Feb 19, 2021, 3:32 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार पिंजरा तोड़ ग्रुप की सदस्य देवांगना कलीता और नताशा नरवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.

देवांगना कलीता
देवांगना कलीता

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार पिंजरा तोड़ ग्रुप की सदस्य देवांगना कलीता और नताशा नरवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.


कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत याचिका की थी खारिज
यूएपीए के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट कलीता और नरवाल की जमानत याचिका खारिज कर चुका है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट में दाखिल दस्तावेजों को देखने के बाद प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आरोप सही हैं. ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती है.


ये भी पढ़ें- दिशा रवि के बारे में न्यूज चलाते समय पूरी संपादकीय नियंत्रण रखें न्यूज चैनलः हाईकोर्ट



'यूएपीए का कोई मामला नहीं बनता'
सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से वकील अदीत एस पुजारी ने कहा था कि चार्जशीट में आरोपी के खिलाफ यूएपीए का कोई मामला नहीं बनता है. उन्होंने कहा था कि यूएपीए की धारा 43डी के तहत दो शर्तें आरोपी पर लागू नहीं होती हैं क्योंकि जो तथ्य पेश किए गए हैं वे यूएपीए की धारा 15 और 18 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं. उन्होंने कहा था कि अभियोजन पर आरोप साबित करना होता है और इस केस में ऐसा नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि यूएपीए के तहत आरोप चलाने की स्वीकृति जल्दबाजी में दी गई है.

ये भी पढ़ें- स्वामी चक्रपाणि की अपने पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने की मांग पर सुनवाई आज

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार पिंजरा तोड़ ग्रुप की सदस्य देवांगना कलीता और नताशा नरवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.


कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत याचिका की थी खारिज
यूएपीए के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट कलीता और नरवाल की जमानत याचिका खारिज कर चुका है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट में दाखिल दस्तावेजों को देखने के बाद प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आरोप सही हैं. ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती है.


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'यूएपीए का कोई मामला नहीं बनता'
सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से वकील अदीत एस पुजारी ने कहा था कि चार्जशीट में आरोपी के खिलाफ यूएपीए का कोई मामला नहीं बनता है. उन्होंने कहा था कि यूएपीए की धारा 43डी के तहत दो शर्तें आरोपी पर लागू नहीं होती हैं क्योंकि जो तथ्य पेश किए गए हैं वे यूएपीए की धारा 15 और 18 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं. उन्होंने कहा था कि अभियोजन पर आरोप साबित करना होता है और इस केस में ऐसा नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि यूएपीए के तहत आरोप चलाने की स्वीकृति जल्दबाजी में दी गई है.

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