नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टल गई. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी, 2024 को करने का आदेश दिया. मामले में कोर्ट ने 1 मार्च को सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी.
मामले की कार्यवाही पर अंतरिम रोक: सुनवाई के दौरान कोर्ट को ये सूचित किया गया कि हाईकोर्ट ने इस मामले की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा रखी है और वो आदेश अभी भी जारी है. कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के अलावा जिन आरोपियों को जमानत दी थी उनमें दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीऊशान खान, इमरान अली, मोहम्मद अबरार, आकिब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नर शामिल हैं. 3 नवंबर, 2022 को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13((1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. मामले में 23 नवंबर, 2016 को एफआईआर दर्ज की गई थी. चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया.
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अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश के मामले में सुनवाई हुई. शुक्रवार को जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही बंद कर दी गई. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने 21 दिसंबर को सुकेश चंद्रशेखर के बयान दर्ज करने का आदेश दिया.
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर 15वें गवाह जोगेंद्र का बयान दर्ज किया गया. अभियोजन पक्ष ने अब आगे कोई गवाह पेश नहीं करने की बात की जिसके बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्यों को बंद कर दिया. सुकेश चंद्रशेखर को 16 अप्रैल 2017 को गिरफ्तार किया गया था. मामले में दिल्ली पुलिस ने 14 जुलाई 2018 को सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. 17 नवंबर, 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरन के अलावा सुकेश चंद्रशेखर, मल्लिकार्जुन और वकील बी कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे.
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