नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार सिनेमा त्रासदी के मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ का दोषी करार दिए गए सुशील अंसल और गोपाल अंसल की सजा पर सुनवाई टाल दी है. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने 26 अक्टूबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.
बीते आठ अक्टूबर को कोर्ट ने अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट के एक कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा को भी दोषी करार दिया था. इसके अलावा पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया था.
सुशील अंसल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की गई थी. हाई कोर्ट में सुशील अंसल के खिलाफ उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (AVUT) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने याचिका दायर की थी.
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दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में 13 जून, 1997 को ‘बार्डर’ फिल्म दिखाए जाने के दौरान आग लग गई थी. उसमें दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद मची भगदड़ में 100 से अधिक लोग घायल भी हो गए थे.