नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और कुछ दूसरे संस्थानों में बीए और एलएलबी की परीक्षाएं फिजिकल मोड में करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार, गुरुगोविंद सिंह युनिवर्सिटी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यूजीसी और नोएडा के एमिटी युनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया था. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी.
फिजिकल मोड में परीक्षा करने का विरोध
याचिका सुधांशु कथूरिया समेत कुछ छात्रों ने दायर की है. याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील जाह्नवी शर्मा और परितोष धवन ने पिछले 30 सितंबर को जारी किए गए नोटिफिकेशन को चुनौती दी है. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बीए एलएलबी की परीक्षाएं 27 अक्टूबर से फिजिकल मोड में ली जाए. इसके बाद में 20 अक्टूबर को परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके तहत 2 नवंबर से परीक्षा आयोजित की जानी है। ये नोटिफिकेशन यूजीसी और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन है.
ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग
याचिका में 30 सितंबर और 20 अक्टूबर को जारी फिजिकल मोड में परीक्षा आयोजित करने संबंधी नोटिफिकेशन को निरस्त करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि छात्र कोरोना संकट के दौरान आनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि फिजिकल मोड में परीक्षा देने के लिए बाहर के छात्रों को किराये का आवास लेना होगा और कोरोना के दिशानिर्देश का पालन करने के लिए आइसोलेशन रुम की व्यवस्था करनी होगी. याचिका में इस परीक्षा को ऑनलाइन आयोजित करने की मांग की गई है.