नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने राशन नहीं मिलने की वजह से एक दिव्यांग नाबालिग की मौत के मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. 12 साल की नेत्रहीन लड़की की पिछले 1 जुलाई को शाहदरा के स्वामी दयानंद अस्पताल में मौत हो गई थी.
1 जुलाई को अस्पताल में हुई मौत
याचिका सौरभ सिंह ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील कबीर घोष ने कहा कि लॉकडाउन और उसके बाद दी गई ढीलों के दौरान दिव्यांग लोग राशन केंद्रों पर नहीं पहुंच पाए और न ही उन्हें राशन या दूसरी वित्तीय मदद मिल सकी. याचिका में कहा गया है कि पिछले 1 जुलाई को 12 साल की एक नेत्रहीन लड़की की शाहदरा के स्वामी दयानंद अस्पताल में मौत हो गई थी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि लड़की को राशन, दवाई जैसी चीजों से इसलिए वंचित किया गया क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं था, जिसके लिए रेटिना स्कैन जरूरी होता है.
कई दिव्यांगों को नहीं मिली कोई सहायता
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने पहले 30 जून को इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने यह आग्रह अस्वीकार कर दिया था. अगले ही दिन 1 जुलाई को दोपहर में लड़की की मौत हो गई. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में कई ऐसे दिव्यांग हैं, जिन्हें कोई सहायता नहीं मिली क्योंकि उनके पास राशन कार्ड या दिव्यांगता प्रमाणपत्र नहीं है. जिनके पास दिव्यांगता प्रमाणपत्र है, उन्हें भी विकलांगता पेंशन से वंचित रखा गया.