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HC का फैसला, लोधी एस्टेट में 2 जवानों की मौत की CBI जांच से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने जुलाई महीने में लोधी एस्टेट में तैनात सीआरपीएफ के 2 जवानों की मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. जिन 2 जवानों की मौत हुई थी, उनमें एक की बेटी याचिकाकर्ता है.

HC dismissed plea of cbi investigation demand in lodhi estate crpf two soldiers death
लोधी एस्टेट में 2 जवानों की मौत में नहीं होगी CBI जांच
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Published : Sep 6, 2020, 11:54 AM IST

नई दिल्ली: जुलाई महीने में लोधी एस्टेट में तैनात सीआरपीएफ के 2 जवानों की मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस विभू बाखरु की बेंच ने कहा की पुलिस की छानबीन में अब तक कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई है.

लोधी एस्टेट में 2 जवानों की मौत में नहीं होगी CBI जांच

सुरक्षा में तैनात थे याचिकाकर्ता के पिता

याचिका मनीषा देवी ने दायर की थी. जिन 2 जवानों की मौत हुई थी, उनमें एक की बेटी याचिकाकर्ता है. याचिका में कहा गया था कि 25 जुलाई को लोधी एस्टेट में तैनात उसके पिता ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसके पिता की हत्या की गई थी. याचिका में इस मामले की जांच तुगलक रोड थाने की पुलिस से लेकर सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी.

जांच रिपोर्ट को चुनौती देने की छूट


सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया की जांच अभी बाकी है और इस मामले में दो लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया की एफआईआर में यह नहीं कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पिता ने खुदकुशी की थी.

कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि एफआईआर में अनुमानों को दर्ज किया जाए. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के डर को देखते हुए केस डायरी को सुरक्षित रखने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो जांच पूरी होने के बाद अंतिम रिपोर्ट के नतीजों को चुनौती दे सकती हैं.

नई दिल्ली: जुलाई महीने में लोधी एस्टेट में तैनात सीआरपीएफ के 2 जवानों की मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस विभू बाखरु की बेंच ने कहा की पुलिस की छानबीन में अब तक कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई है.

लोधी एस्टेट में 2 जवानों की मौत में नहीं होगी CBI जांच

सुरक्षा में तैनात थे याचिकाकर्ता के पिता

याचिका मनीषा देवी ने दायर की थी. जिन 2 जवानों की मौत हुई थी, उनमें एक की बेटी याचिकाकर्ता है. याचिका में कहा गया था कि 25 जुलाई को लोधी एस्टेट में तैनात उसके पिता ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसके पिता की हत्या की गई थी. याचिका में इस मामले की जांच तुगलक रोड थाने की पुलिस से लेकर सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी.

जांच रिपोर्ट को चुनौती देने की छूट


सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया की जांच अभी बाकी है और इस मामले में दो लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया की एफआईआर में यह नहीं कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पिता ने खुदकुशी की थी.

कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि एफआईआर में अनुमानों को दर्ज किया जाए. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के डर को देखते हुए केस डायरी को सुरक्षित रखने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो जांच पूरी होने के बाद अंतिम रिपोर्ट के नतीजों को चुनौती दे सकती हैं.

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