नई दिल्ली: जुलाई महीने में लोधी एस्टेट में तैनात सीआरपीएफ के 2 जवानों की मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस विभू बाखरु की बेंच ने कहा की पुलिस की छानबीन में अब तक कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई है.
सुरक्षा में तैनात थे याचिकाकर्ता के पिता
याचिका मनीषा देवी ने दायर की थी. जिन 2 जवानों की मौत हुई थी, उनमें एक की बेटी याचिकाकर्ता है. याचिका में कहा गया था कि 25 जुलाई को लोधी एस्टेट में तैनात उसके पिता ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसके पिता की हत्या की गई थी. याचिका में इस मामले की जांच तुगलक रोड थाने की पुलिस से लेकर सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी.
जांच रिपोर्ट को चुनौती देने की छूट
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया की जांच अभी बाकी है और इस मामले में दो लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया की एफआईआर में यह नहीं कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पिता ने खुदकुशी की थी.
कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि एफआईआर में अनुमानों को दर्ज किया जाए. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के डर को देखते हुए केस डायरी को सुरक्षित रखने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो जांच पूरी होने के बाद अंतिम रिपोर्ट के नतीजों को चुनौती दे सकती हैं.