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दिल्ली एनसीआर से हटी ग्रैप-4 की पाबंदियां, एक्यूआई में सुधार के बाद लिया गया फैसला - control in delhi pollution

Grape 4 restrictions removed from Delhi NCR: दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद ग्रैप 4 के तहत लागू पाबंदियां हटा दी गई है. हालांकि कई चीजों पर अब भी प्रतिबंध है. सोमवार से दिल्ली के सभी स्कूल भी खोल दिए जाएगें. यह निर्णय दिल्‍ली शहर के अति गंभीर श्रेणी से बाहर आने के बाद लिया गया है.

दिल्ली एनसीआर से हटी ग्रैप4 की पाबंदियां
दिल्ली एनसीआर से हटी ग्रैप4 की पाबंदियां
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 18, 2023, 9:56 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार होने के बाद राजधानी में लागू ग्रैप-4 को हटाने के आदेश शनिवार को जारी किए गए. ग्रेडेड रिस्‍पॉन्‍स एक्‍शन प्‍लान के लेवल 4 के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है. इन प्रतिबंधों के हटने के साथ ही दिल्ली में निर्माण कार्य और वाहनों का आवागमन फिर से शुरू हो सकेगा. वहीं दिल्ली के अंदर सोमवार से सभी स्कूल भी खोल दिए जाएंगे. दिल्ली सरकार द्वारा काफी मशक्कत के बाद वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है.

आउटडोर खेल गतिविधियां रहेंगी बंद: यह निर्णय दिल्‍ली शहर के अति गंभीर श्रेणी से बाहर आने के बाद लिया गया है. आदेश के जारी होने के अगले एक सप्ताह तक आउटडोर खेल गतिविधियां और सुबह की गतिविधियां आयोजित नहीं की जाएंगी. दिल्ली में बीएस-तीन और चार इंजन वाले वाहनों को अभी भी इससे छूट नहीं मिली है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बताया कि आगे हवा के गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: परिवहन विभाग चलाएगा दिल्ली में विशेष अभियान, बाहरी राज्यों के निजी बसों को रोका जाएगा दिल्ली में प्रवेश

नीजी निर्माण पर अब भी रोक: शनिवार को प्रदूषण का स्तर कम होने के बाद ग्रैप का चौथा चरण हटाया गया. ग्रैप के चरण चार के नियमों को हटाने के बाद अब जरूरी सामानों के साथ अन्य डीजल व पेट्रोल चालित ट्रक को प्रवेश मिल सकेगा. दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक निर्माण से संबंधित निर्माण कार्य, ट्रकों और वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया है. इसी महीने की 5 नवंबर को हवा की गुणवत्ता को देखते हुए ग्रैप-4 नियम को लागू किया गया था, जिसे अब हवा में सुधार के बाद हटा लिया गया है. ग्रैप-3 में भी निजी निर्माण पर रोक है लेकिन फ्लाईओवर, सड़कों से जुड़े काम हो सकेंगे. ग्रैप-एक से तीन के तहत आने वाली सारी पाबंदियां पहले की तरह अब भी लागू रहेंगी.

ये भी पढ़ें: पर्यावरण मंत्री ने यूपी-हरियाणा के परिवहन मंत्री को लिखा पत्र, अपने यहां की बसों पर प्रतिबंध लगाने की गुजारिश

नई दिल्ली: दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार होने के बाद राजधानी में लागू ग्रैप-4 को हटाने के आदेश शनिवार को जारी किए गए. ग्रेडेड रिस्‍पॉन्‍स एक्‍शन प्‍लान के लेवल 4 के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है. इन प्रतिबंधों के हटने के साथ ही दिल्ली में निर्माण कार्य और वाहनों का आवागमन फिर से शुरू हो सकेगा. वहीं दिल्ली के अंदर सोमवार से सभी स्कूल भी खोल दिए जाएंगे. दिल्ली सरकार द्वारा काफी मशक्कत के बाद वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है.

आउटडोर खेल गतिविधियां रहेंगी बंद: यह निर्णय दिल्‍ली शहर के अति गंभीर श्रेणी से बाहर आने के बाद लिया गया है. आदेश के जारी होने के अगले एक सप्ताह तक आउटडोर खेल गतिविधियां और सुबह की गतिविधियां आयोजित नहीं की जाएंगी. दिल्ली में बीएस-तीन और चार इंजन वाले वाहनों को अभी भी इससे छूट नहीं मिली है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बताया कि आगे हवा के गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा.

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नीजी निर्माण पर अब भी रोक: शनिवार को प्रदूषण का स्तर कम होने के बाद ग्रैप का चौथा चरण हटाया गया. ग्रैप के चरण चार के नियमों को हटाने के बाद अब जरूरी सामानों के साथ अन्य डीजल व पेट्रोल चालित ट्रक को प्रवेश मिल सकेगा. दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक निर्माण से संबंधित निर्माण कार्य, ट्रकों और वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया है. इसी महीने की 5 नवंबर को हवा की गुणवत्ता को देखते हुए ग्रैप-4 नियम को लागू किया गया था, जिसे अब हवा में सुधार के बाद हटा लिया गया है. ग्रैप-3 में भी निजी निर्माण पर रोक है लेकिन फ्लाईओवर, सड़कों से जुड़े काम हो सकेंगे. ग्रैप-एक से तीन के तहत आने वाली सारी पाबंदियां पहले की तरह अब भी लागू रहेंगी.

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