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गुवाहाटी हाईकोर्ट से सिसोदिया को झटका, मानहानि मामले में 19 नवंबर को हाजिर होने का आदेश

दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को गुवाहाटी हाईकोर्ट से सोमवार को बड़ा झटका लगा है. असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) की ओर से दायर आपराधिक मानहानि केस को रद्द करने वाली याचिका को कोर्ट ने रद्द कर दिया. साथ ही उन्हें 19 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया.

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Published : Nov 7, 2022, 9:27 PM IST

Updated : Nov 7, 2022, 9:54 PM IST

नई दिल्ली/गुवाहाटीः गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) द्वारा दायर मामले को रद्द करने की मांग की थी. साथ ही कोर्ट ने सिसोदिया को 19 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का भी आदेश दिया है. बता दें, सिसोदिया के खिलाफ असम के सीएम ने कामरूप जिले के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस दर्ज कराया था.

असम के महाधिवक्ता देवजीत लोन सैकिया ने बताया कि असम के सीएम ने सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. क्योंकि सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि असम सरकार ने सीएम सरमा की पत्नी की फर्म को 2020 में बाजार दरों से ऊपर पीपीई किट की आपूर्ति करने का ठेका दिया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि इस टेंडर के तहत 600 रुपए का पीपीई किट 990 रुपए में खरीदा गया.

  • Gauhati High Court dismissed the petition filed by Manish Sisodia seeking to quash the case filed by Assam Chief Minister against him: Devajit Lon Saikia, Advocate General of Assam pic.twitter.com/j85qAWLUwT

    — ANI (@ANI) November 7, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

बता दें, असम के सीएम के अलावा उनकी पत्नी रिंकी भुयान सरमा ने भी गुवाहाटी में कामरूप (मेट्रो) की सिविल जज कोर्ट में मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है. इससे पहले सिसोदिया ने 4 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि जब देश में 2020 में COVID-19 महामारी फैल रही थी, तो उस समय असम सरकार ने मुख्यमंत्री की पत्नी की फर्मों और बेटे के बिजनेस पार्टनर को बाजार दर से अधिक कीमत पर पीपीई किट की आपूर्ति करने का ठेका दिया गया था.

ये भी पढ़ेंः असम के सीएम की पत्नी ने मनीष सिसोदिया पर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा किया

सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि हेमंत विश्व शर्मा के बेटे के बिजनेस पार्टनर की कंपनी जीआरडी फार्मास्यूटिकल और मेडीटाइम हेल्थकेयर को भी प्रति पीपीई किट 990 रुपए के रेट से ठेके दिए गए, जबकि ये दोनों कंपनियां सप्लाई पूरा करने में सफल नहीं रहीं. उसके बावजूद इन कंपनियों को दोबारा ठेके दिए गए. इस बार एक पीपीई किट की कीमत 1680 रुपए दी गई. सिसोदिया ने कहा था कि ये सप्लाई असम की बजाय दिल्ली में असम भवन में करने के लिए कहा गया और दिल्ली से पीपीई किट को सरकारी खर्चे पर असम भेजा गया.

नई दिल्ली/गुवाहाटीः गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) द्वारा दायर मामले को रद्द करने की मांग की थी. साथ ही कोर्ट ने सिसोदिया को 19 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का भी आदेश दिया है. बता दें, सिसोदिया के खिलाफ असम के सीएम ने कामरूप जिले के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस दर्ज कराया था.

असम के महाधिवक्ता देवजीत लोन सैकिया ने बताया कि असम के सीएम ने सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. क्योंकि सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि असम सरकार ने सीएम सरमा की पत्नी की फर्म को 2020 में बाजार दरों से ऊपर पीपीई किट की आपूर्ति करने का ठेका दिया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि इस टेंडर के तहत 600 रुपए का पीपीई किट 990 रुपए में खरीदा गया.

  • Gauhati High Court dismissed the petition filed by Manish Sisodia seeking to quash the case filed by Assam Chief Minister against him: Devajit Lon Saikia, Advocate General of Assam pic.twitter.com/j85qAWLUwT

    — ANI (@ANI) November 7, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

बता दें, असम के सीएम के अलावा उनकी पत्नी रिंकी भुयान सरमा ने भी गुवाहाटी में कामरूप (मेट्रो) की सिविल जज कोर्ट में मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है. इससे पहले सिसोदिया ने 4 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि जब देश में 2020 में COVID-19 महामारी फैल रही थी, तो उस समय असम सरकार ने मुख्यमंत्री की पत्नी की फर्मों और बेटे के बिजनेस पार्टनर को बाजार दर से अधिक कीमत पर पीपीई किट की आपूर्ति करने का ठेका दिया गया था.

ये भी पढ़ेंः असम के सीएम की पत्नी ने मनीष सिसोदिया पर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा किया

सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि हेमंत विश्व शर्मा के बेटे के बिजनेस पार्टनर की कंपनी जीआरडी फार्मास्यूटिकल और मेडीटाइम हेल्थकेयर को भी प्रति पीपीई किट 990 रुपए के रेट से ठेके दिए गए, जबकि ये दोनों कंपनियां सप्लाई पूरा करने में सफल नहीं रहीं. उसके बावजूद इन कंपनियों को दोबारा ठेके दिए गए. इस बार एक पीपीई किट की कीमत 1680 रुपए दी गई. सिसोदिया ने कहा था कि ये सप्लाई असम की बजाय दिल्ली में असम भवन में करने के लिए कहा गया और दिल्ली से पीपीई किट को सरकारी खर्चे पर असम भेजा गया.

Last Updated : Nov 7, 2022, 9:54 PM IST
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