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ओपी चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी के पूर्व निदेशक ने दी गवाही - former ed director rouse avenue court

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज ईडी के रिटायर्ड डायरेक्टर कमल सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए. इस मामले पर अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी.

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राउज एवेन्यू कोर्ट
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Published : Mar 17, 2021, 2:30 AM IST

नई दिल्ली: कोर्ट ने पूर्व सीएम ओपी चौटाला के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 4 के तहत आरोप तय किया है. ईडी ने चौटाला की जब्त की गई. संपत्तियों को लेकर पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था. 2019 में ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की 1 करोड़ 94 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था.

ईडी ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस को जब्त किया गया था. ईडी ने इससे पहले ओमप्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी.

पढ़ें-UAE में दफन पति की अस्थियां वापस लाने की मांग, कोर्ट ने विदेश मंत्रालय के अधिकारी को किया तलब


चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट रहे हैं. इसी मामले में ओमप्रकाश चौटाला और उनके बड़े पुत्र अजय सिंह चौटाला को 7 साल पहले 16 जनवरी 2013 को दस वर्ष की सजा सुनाई गई थी.

नई दिल्ली: कोर्ट ने पूर्व सीएम ओपी चौटाला के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 4 के तहत आरोप तय किया है. ईडी ने चौटाला की जब्त की गई. संपत्तियों को लेकर पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था. 2019 में ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की 1 करोड़ 94 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था.

ईडी ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस को जब्त किया गया था. ईडी ने इससे पहले ओमप्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी.

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चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट रहे हैं. इसी मामले में ओमप्रकाश चौटाला और उनके बड़े पुत्र अजय सिंह चौटाला को 7 साल पहले 16 जनवरी 2013 को दस वर्ष की सजा सुनाई गई थी.

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