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दिल्ली हिंसा के आरोपी फैसल फारुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया - Delhi Violence

दिल्ली दंगों में आरोपी बनाए गए राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारुख 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पिछले 20 जून को कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसल फारुख को पहले एफआईआर में जमानत दे दी थी.

Karkarduma Court
कड़कड़डूमा कोर्ट
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Published : Jul 7, 2020, 9:11 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली के दंगों से जुड़े शिव विहार के राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. फैसल को कल यानि 6 जुलाई को फैसल को एक दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था जिसके बाद आज उसे कोर्ट में पेश किया गया.


21 जुलाई तक की न्यायिक हिरासत

कोर्ट ने फैसल को 21 जुलाई तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. 6 जुलाई को एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने फैसल फारुख को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. दरअसल पिछले 24 जून को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ऋचा परिहार ने फैसल फारुख को पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में चार महीने की देरी की गई है जबकि जांच अधिकारी को घटना के पहले दिन से उसकी जानकारी थी.



एक मामले में मिल चुकी है जमानत

पिछले 20 जून को कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसल फारुख को पहले एफआईआर में जमानत दे दी थी. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने फैसल को जमानत देते हुए कहा था कि चार्जशीट से ये कहीं प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी के पोपुलर फ्रंट, पिंजरा तोड़ या दूसरे मुस्लिम धर्मगुरुओं के संपर्क में था. फैसल को मिली जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट पहुंची है.

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली के दंगों से जुड़े शिव विहार के राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. फैसल को कल यानि 6 जुलाई को फैसल को एक दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था जिसके बाद आज उसे कोर्ट में पेश किया गया.


21 जुलाई तक की न्यायिक हिरासत

कोर्ट ने फैसल को 21 जुलाई तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. 6 जुलाई को एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने फैसल फारुख को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. दरअसल पिछले 24 जून को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ऋचा परिहार ने फैसल फारुख को पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में चार महीने की देरी की गई है जबकि जांच अधिकारी को घटना के पहले दिन से उसकी जानकारी थी.



एक मामले में मिल चुकी है जमानत

पिछले 20 जून को कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसल फारुख को पहले एफआईआर में जमानत दे दी थी. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने फैसल को जमानत देते हुए कहा था कि चार्जशीट से ये कहीं प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी के पोपुलर फ्रंट, पिंजरा तोड़ या दूसरे मुस्लिम धर्मगुरुओं के संपर्क में था. फैसल को मिली जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट पहुंची है.

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