नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ ईडी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी है. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने 24 नवंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है.
बीते 11 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने रुजिरा बनर्जी को ट्रायल कोर्ट में अपने वकील के जरिए कोर्ट में अपनी बात रखने की छूट दे दी थी. पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने रुजिरा बनर्जी को मंगलवार को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था.
ईडी ने कहा था कि रुजिरा बनर्जी कोयला घोटाला मामले में पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रही हैं. ईडी के समन के खिलाफ अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि जांच के बीच में कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.
हाई कोर्ट में ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की ओर से जो सवाल उठाया गया है. उस पर सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच विचार कर रही है. सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर विचार कर रही है कि अपराध प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 का मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत जांच में पालन होना चाहिए कि नहीं.
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मेहता ने कहा था कि इस सवाल पर भी विचार किया जा रहा है कि मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत अगर कोई बयान दर्ज किया जाता है तो क्या ईडी संविधान की धारा 20(3) का उल्लंघन तो नहीं कर रही है. मेहता ने अभिषेक बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल की इस दलील का विरोध किया था कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 160 से ईडी का कोई लेना-देना नहीं है.
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अभिषेक बनर्जी की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा था कि वे जांच करने के ईडी की शक्तियों को चुनौती नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा था कि ईडी को आरोपी से वहीं पूछताछ करनी चाहिए जहां आरोपी के पुलिस थाने का क्षेत्राधिकार है. उन्होंने मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 65 के संदर्भ में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 160 की व्याख्या करने की मांग की. उन्होंने कहा था कि ईडी ने आरोपी को दिल्ली किस आधार पर बुलाया. अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 160 क्यों नहीं लागू होगी.