नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से जारी समन पर रोक लगाने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि जांच के बीच में कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. अभिषेक बनर्जी की ओर से कहा गया है कि ईडी को अभिषेक बनर्जी के निवास के क्षेत्राधिकार में पूछताछ का अधिकार है. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 30 सितंबर को करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की ओर से जो सवाल उठाया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच विचार कर रही है. सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर विचार कर रहा है कि अपराध प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 का मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत जांच में पालन होना चाहिए कि नहीं.
मेहता ने कहा कि इस सवाल पर भी विचार किया जा रहा है कि मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत अगर कोई बयान दर्ज किया जाता है तो क्या ईडी संविधान की धारा 20(3) का उल्लंघन तो नहीं कर रही है. मेहता ने अभिषेक बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल की इस दलील का विरोध किया कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 160 से ईडी का कोई लेना-देना नहीं है.
सिब्बल ने कहा था कि ईडी ने अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार की संपत्ति का विवरण मांगा है. ईडी बीते पांच साल की आय का स्रोत मांग रही है. अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार के पिछले 10 साल के इनकम टैक्स रिटर्न मांगे जा रहे हैं. ये जांच किसी तरह कुछ पकड़ने की है. उन्होंने कहा था कि किसी महिला से वहीं पूछताछ की जा सकती है जहां वह रहती है. ईडी उन्हें दिल्ली नहीं बुला सकती है.
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21 सितंबर को कोर्ट ने ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने ईडी को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओऱ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि जांच 2017 के मामले की की जा रही है लेकिन उसके पहले के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। ईडी ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया जिसके बाद वे 6 सितंबर को पेश हुए थे। ईडी ने 10-11 घंटे पूछताछ की। पूछताछ से जैसे ही अभिषेक बनर्जी वापस गए वैसे ही उनके खिलाफ दूसरा नोटिस 8 सितंबर को जारी कर दिया गया।
सिब्बल ने कहा था कि ईडी ने अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार की संपत्ति का विवरण मांग रहे हैं। वे पिछले पांच साल के आय का स्रोत मांग रहे हैं। अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार के पिछले दस साल के इनकम टैक्स रिटर्न मांगे जा रहे हैं। ये जांच किसी तरह कुछ पकड़ने की है। उन्होंने कहा था कि किसी महिला से वहीं पूछताछ की जा सकती है जहां वह रहती है। ईडी उन्हें दिल्ली नहीं बुला सकती है।
ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि अभिषेक बनर्जी का पता दिल्ली का है. वे संसद के सदस्य हैं और उनका अच्छा-खासा समय दिल्ली में बीतता है. राजू ने कहा था कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी ने जिस दिन ईडी में आने में असमर्थता जताई थी उस दिन वे दिल्ली के एक ब्यूटी पार्लर में मौजूद थीं.
राजू ने कहा था कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 160 मनी लाउंड्रिंग के कानून पर लागू नहीं होती है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट विस्तार से सुनवाई कर रहा है. इसलिए इस पर हाई कोर्ट को विचार नहीं करना चाहिए.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि मनी लाउंड्रिंग एक्ट पर अपराध प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होता है. उन्होंने कहा था कि कपिल सिब्बल की इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अपराध प्रक्रिया संहिता मनी लाउंड्रिंग एक्ट पर लागू होता है. उन्होंने कहा था कि मनी लाउंड्रिंग का असर पूरे देश में होता है और ये केवल कनाट प्लेस तक सीमित नहीं है. ईडी के डायरेक्टर को धारा 2(के) तहत परिभाषित किया गया है जो एक अखिल भारतीय अधिकारी हैं. अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत समन जारी किया गया है.
अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ कोयला घोटाला मामले में मनी लाउंड्रिंग के तहत ईडी ने समन जारी कर दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया है. याचिका में कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से कोलकाता में पूछताछ की जाए.
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बता दें कि ईडी ने पिछले 6 सितंबर को कोयला घोटाला के मामले में अभिषेक बनर्जी से दिल्ली में करीब नौ घंटे पूछताछ की थी. इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा को मार्च महीने में गिरफ्तार किया था.