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फ्री राशन के लिए जारी ई-कूपन अब 48 घंटे ही होंगे मान्य

दिल्ली सरकार ने बिना राशन कार्ड वाले गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आधार कार्ड और ई-कूपन के जरिए राशन देना शुरू किया है. एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल मुफ्त में दिया जाता है.

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Published : Apr 19, 2020, 10:05 AM IST

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लॉकडाउन

नई दिल्ली: लॉकडाउन के दौरान सरकारी फ्री राशन लेने के लिए जारी ई-कूपन अब सिर्फ 48 घंटे तक ही मान्य होगा. अगर किसी शख्स ने राशन लेने के लिए ई-कूपन जारी कराया है तो उसे 2 दिनों के भीतर ही निर्धारित जगह पर जाकर राशन लेना होगा. अन्यथा वह अवैध हो जाएगा और उसे राशन नहीं मिलेगा.

फ्री राशन के लिए जारी ई-कूपन अब 48 घंटे ही होंगे मान्य
फ्री राशन लेने के लिए जरूरी है ई-कूपन

दिल्ली सरकार ने बिना राशन कार्ड वाले गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आधार कार्ड और ई-कूपन के जरिए राशन देना शुरू किया है. एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल मुफ्त में दिया जाता है. लेकिन इसके लिए उन्हें पहले सरकार की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर वहां से ई कूपन लेना होता है.


कूपन लेकर राशन देर से लेने वाले अब रह जाएंगे वंचित

ई-कूपन के जरिए गरीबों को राशन वितरण करना शुरू किया गया तो लोग ई-कूपन के लिए अप्लाई तो कर दिए लेकिन बताए गए जगह पर राशन लेने नहीं पहुंचते हैं. जिसकी वजह से जरूरतमंद लोग राशन से वंचित रह जाते हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग ने अब ई-कूपन को 48 घंटे के लिए ही वैध कर दिया है.

delhi secretariat
दिल्ली सचिवालय


48 घंटे बाद कूपन स्वयं हो जाएगा अवैध

दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के स्पेशल कमिश्नर के आदेश के अनुसार अगर कोई ई-कूपन ले लेकर 48 घंटे के भीतर राशन नहीं लेता है तो ई- कूपन को निरस्त कर उसे अगले नंबर यानि अन्य आवेदन कर्ता को राशन देने के काबिल माना जाएगा.


बता दें कि राशन लेने के लिए ई-कूपन को लेकर कुछ लोगों की यह भी शिकायत है कि उन्हें जिस स्कूल से राशन लेने के लिए बताया गया है वह दूसरी विधानसभा में पड़ता है. जो घर से काफी दूर है ऐसे में वे राशन लेने वहां नहीं पहुंच पाते हैं. विभाग द्वारा जारी ई-कूपन भी उपयोग नहीं हो पाता है. इसलिए यह नए आदेश जारी किए गए हैं. बगैर राशन कार्ड वालों को राशन देने के लिए सरकार ने दिल्ली के 421 स्कूलों पर राशन वितरण का काम शुरू किया है और यहां पिछले सप्ताह से राशन बांटा जा रहा है.

नई दिल्ली: लॉकडाउन के दौरान सरकारी फ्री राशन लेने के लिए जारी ई-कूपन अब सिर्फ 48 घंटे तक ही मान्य होगा. अगर किसी शख्स ने राशन लेने के लिए ई-कूपन जारी कराया है तो उसे 2 दिनों के भीतर ही निर्धारित जगह पर जाकर राशन लेना होगा. अन्यथा वह अवैध हो जाएगा और उसे राशन नहीं मिलेगा.

फ्री राशन के लिए जारी ई-कूपन अब 48 घंटे ही होंगे मान्य
फ्री राशन लेने के लिए जरूरी है ई-कूपन

दिल्ली सरकार ने बिना राशन कार्ड वाले गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आधार कार्ड और ई-कूपन के जरिए राशन देना शुरू किया है. एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल मुफ्त में दिया जाता है. लेकिन इसके लिए उन्हें पहले सरकार की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर वहां से ई कूपन लेना होता है.


कूपन लेकर राशन देर से लेने वाले अब रह जाएंगे वंचित

ई-कूपन के जरिए गरीबों को राशन वितरण करना शुरू किया गया तो लोग ई-कूपन के लिए अप्लाई तो कर दिए लेकिन बताए गए जगह पर राशन लेने नहीं पहुंचते हैं. जिसकी वजह से जरूरतमंद लोग राशन से वंचित रह जाते हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग ने अब ई-कूपन को 48 घंटे के लिए ही वैध कर दिया है.

delhi secretariat
दिल्ली सचिवालय


48 घंटे बाद कूपन स्वयं हो जाएगा अवैध

दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के स्पेशल कमिश्नर के आदेश के अनुसार अगर कोई ई-कूपन ले लेकर 48 घंटे के भीतर राशन नहीं लेता है तो ई- कूपन को निरस्त कर उसे अगले नंबर यानि अन्य आवेदन कर्ता को राशन देने के काबिल माना जाएगा.


बता दें कि राशन लेने के लिए ई-कूपन को लेकर कुछ लोगों की यह भी शिकायत है कि उन्हें जिस स्कूल से राशन लेने के लिए बताया गया है वह दूसरी विधानसभा में पड़ता है. जो घर से काफी दूर है ऐसे में वे राशन लेने वहां नहीं पहुंच पाते हैं. विभाग द्वारा जारी ई-कूपन भी उपयोग नहीं हो पाता है. इसलिए यह नए आदेश जारी किए गए हैं. बगैर राशन कार्ड वालों को राशन देने के लिए सरकार ने दिल्ली के 421 स्कूलों पर राशन वितरण का काम शुरू किया है और यहां पिछले सप्ताह से राशन बांटा जा रहा है.

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