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Noida Crime: 8 साल बाद लूटपाट के दोषी को 8 साल कठोर कारावास की सजा

गौतम बुद्ध नगर के जिला सत्र न्यायालय ने लूटपाट करने के मामले में दोषी युवक को 8 साल की कठोर सजा सुनाई है. धारा 392 आईपीसी का दोषी पाये जाने पर 5 वर्ष और धारा 411 आईपीसी का दोषी पाये जाने पर 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 20, 2023, 3:32 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: गौतम बुद्ध नगर के जिला सत्र न्यायालय ने लूटपाट करने के मामले में दोषी युवक को 8 साल की कठोर सजा सुनाई है. धारा 392 आईपीसी का दोषी पाये जाने पर 5 वर्ष और धारा 411 आईपीसी का दोषी पाये जाने पर 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 8,000 रुपए के अर्थदण्ड लगाया है. अर्थदण्ड जमा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास होगी. जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम कमल उर्फ गौरव है, जो मामूरा गांव का रहने वाला है. उसने नोएडा के सेक्टर 39 क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया था. जिसे पुलिस ने 2016 में ही गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी के पास से लूटे गए सामान की भी बरामदगी हुई थी.

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में अभियोजन इकाई व थाना सेक्टर-39 पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना सेक्टर-39 पर वर्ष 2016 पंजीकृत मुकदमा की धारा 392/411 आईपीसी में दिनांक न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश तृतीय द्वारा अभियुक्त कमल को 8 साल की कठोर सजा सुनाई गई है.

एसीपी वन रजनीश वर्मा का बयान: लूट के आरोपी को न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए एसीपी वन रजनीश वर्मा ने बताया कि वर्ष 2016 में आरोपी लूट के मामले में पकड़ा गया था और लगातार न्यायालय में आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा पैरवी की जा रही थी. जिसके चलते अब जाकर 7 साल बाद आरोपी को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है. उन्होंने बताया कि कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप लगातार आरोपियों को सजा दिलायी जा रही है. कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रखेगी.

यह भी पढ़ें- चाणक्यपुरी थाना इलाके में करीब पौने 2 किलो के सोने की लूट, घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली

यह भा पढ़ें-Auto Lifter Arrested: पढाई में मन नहीं लगा तो बन गया चोर, अपराध की दुनिया में पैर रखते हीं पुलिस की उड़ाई नींद

नई दिल्ली/नोएडा: गौतम बुद्ध नगर के जिला सत्र न्यायालय ने लूटपाट करने के मामले में दोषी युवक को 8 साल की कठोर सजा सुनाई है. धारा 392 आईपीसी का दोषी पाये जाने पर 5 वर्ष और धारा 411 आईपीसी का दोषी पाये जाने पर 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 8,000 रुपए के अर्थदण्ड लगाया है. अर्थदण्ड जमा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास होगी. जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम कमल उर्फ गौरव है, जो मामूरा गांव का रहने वाला है. उसने नोएडा के सेक्टर 39 क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया था. जिसे पुलिस ने 2016 में ही गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी के पास से लूटे गए सामान की भी बरामदगी हुई थी.

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में अभियोजन इकाई व थाना सेक्टर-39 पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना सेक्टर-39 पर वर्ष 2016 पंजीकृत मुकदमा की धारा 392/411 आईपीसी में दिनांक न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश तृतीय द्वारा अभियुक्त कमल को 8 साल की कठोर सजा सुनाई गई है.

एसीपी वन रजनीश वर्मा का बयान: लूट के आरोपी को न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए एसीपी वन रजनीश वर्मा ने बताया कि वर्ष 2016 में आरोपी लूट के मामले में पकड़ा गया था और लगातार न्यायालय में आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा पैरवी की जा रही थी. जिसके चलते अब जाकर 7 साल बाद आरोपी को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है. उन्होंने बताया कि कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप लगातार आरोपियों को सजा दिलायी जा रही है. कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रखेगी.

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