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NCCSA Third Meeting: दिल्ली सरकार के आठ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, सबसे अधिक FSL के 4 अफसर नपे - Disciplinary action against eight officials

Disciplinary action against eight officials of Delhi government: एनसीसीएसए की तीसरी बैठक में बुधवार को CM अरविंद केजरीवाल ने बड़ी कार्रवाई की है. उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली सरकार के 8 अफसरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 20, 2023, 10:56 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में अधिकारियों के तबादले और तैनाती के फैसले लेने के लिए गठित नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी (एनसीसीएसए) की तीसरी बैठक बुधवार को हुई. इसमें अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा किया गया. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 8 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से दिल्ली सरकार में स्थानांतरित किए गए 11 ग्रुप 'ए' अधिकारियों की पोस्टिंग की सिफारिश की गई.

एनसीसीएसए की तीसरी बैठक में शिक्षा के 2 अधिकारियों, फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) के 4 और स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है. वहीं, उत्तरी दिल्ली में रानी झांसी फ्लाईओवर के निर्माण में कथित अनियमितताओं के संबंध में वर्तमान में दिल्ली विधानसभा के सचिव के रूप में तैनात दानिक्स अधिकारी राज कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है.

यह भी पढ़ेंः Delhi Services Bill के संसद से पास होने पर किस तरह बदलेगा केजरीवाल सरकार का कामकाज, जानें विशेषज्ञ की राय

इससे पहले अलग-अलग कारणों से पांच बार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक स्थगित हो चुकी है. इसके चलते दिल्ली भेजे गए 13 आईएएस और दो दानिक्स अधिकारियों के पोस्टिंग का मामला भी अटका था. बता दें, एनसीसीएसए की आखिरी बैठक 29 जून को हुई थी. प्राधिकरण अध्यक्ष ने अगली पांच बैठकें स्थगित कर दी थीं. इसका गठन दिल्ली की आप सरकार और केंद्र सरकार के बीच दिल्ली सरकार के सेवा मामलों पर नियंत्रण को लेकर खींचतान के बीच किया गया था.

जानिए, क्यों हुआ है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटीः दिल्ली के लिए बनाए गए नए कानून के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 2023 के लिए एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया है. दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और सेवा से जुड़े फैसले अब ऑथोरिटी के जरिए होंगे. इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रमुख बनाया गया है. लेकिन फैसला बहुमत से होगा. नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह विभाग के सदस्य है. किसी भी विवाद की स्थिति में उपराज्यपाल का फैसला अंतिम होगा.

यह भी पढ़ेंः केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ याचिका में सरकार ने कहा- NCCSA के गठन से सरकार हुई साइड लाइन!

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में अधिकारियों के तबादले और तैनाती के फैसले लेने के लिए गठित नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी (एनसीसीएसए) की तीसरी बैठक बुधवार को हुई. इसमें अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा किया गया. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 8 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से दिल्ली सरकार में स्थानांतरित किए गए 11 ग्रुप 'ए' अधिकारियों की पोस्टिंग की सिफारिश की गई.

एनसीसीएसए की तीसरी बैठक में शिक्षा के 2 अधिकारियों, फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) के 4 और स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है. वहीं, उत्तरी दिल्ली में रानी झांसी फ्लाईओवर के निर्माण में कथित अनियमितताओं के संबंध में वर्तमान में दिल्ली विधानसभा के सचिव के रूप में तैनात दानिक्स अधिकारी राज कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है.

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इससे पहले अलग-अलग कारणों से पांच बार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक स्थगित हो चुकी है. इसके चलते दिल्ली भेजे गए 13 आईएएस और दो दानिक्स अधिकारियों के पोस्टिंग का मामला भी अटका था. बता दें, एनसीसीएसए की आखिरी बैठक 29 जून को हुई थी. प्राधिकरण अध्यक्ष ने अगली पांच बैठकें स्थगित कर दी थीं. इसका गठन दिल्ली की आप सरकार और केंद्र सरकार के बीच दिल्ली सरकार के सेवा मामलों पर नियंत्रण को लेकर खींचतान के बीच किया गया था.

जानिए, क्यों हुआ है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटीः दिल्ली के लिए बनाए गए नए कानून के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 2023 के लिए एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया है. दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और सेवा से जुड़े फैसले अब ऑथोरिटी के जरिए होंगे. इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रमुख बनाया गया है. लेकिन फैसला बहुमत से होगा. नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह विभाग के सदस्य है. किसी भी विवाद की स्थिति में उपराज्यपाल का फैसला अंतिम होगा.

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