नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आरोपी आरिज खान को दोषी करार दिया है. सजा की अवधि पर 15 मार्च को सुनवाई होगी. पिछले 3 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. एडिशनल सेशंस जज संदीप यादव ने ये फैसला सुनाया है.
2018 में गिरफ्तार किया गया था
आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था. आरिज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया था. आरिज पर दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए बम धमाकों का भी आरोप है.
आरिज पर आरोप है कि वो दिल्ली में 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान एक बिल्डिंग में मौजूद था. उसी बिल्डिंग में चार आतंकी मौजूद थे. चार आतंकियों में से दो आतंकियों को भागने में आरिज ने मदद की थी.
2013 में एक को सजा मिल चुकी है
आरिज के खिलाफ एनआईए ने 15 लाख रुपये का ईनाम रखा था. दिल्ली पुलिस ने भी उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. आरिज यूपी के आजमगढ़ का रहनेवाला है. इस मामले में एक आरोपी शहजाद अहमद को 2013 में सजा सुनाई जा चुकी है.