ETV Bharat / state

न्यूजक्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस का विरोध, 24 नवंबर को अगली सुनवाई

न्यूजक्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी. ये दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा. मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 17, 2023, 8:32 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अदालत के सामने न्यूजक्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका का विरोध किया. सुनवाई के दौरान पुलिस ने विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के सामने आवेदन पर सवाल उठाया और याचिका को खारिज करने की मांग की. चक्रवर्ती की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि प्राथमिकी में उनका नाम आरोपी के रूप में नहीं है.

चक्रवर्ती की ओर से पेश वकील ने कहा कि चक्रवर्ती की न्यूज़क्लिक में केवल 0.09 प्रतिशत हिस्सेदारी है और पत्रकारिता में उनकी कोई भूमिका नहीं हैं इसलिए उन पर यह आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं. सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख दे दी.

दोनों ओर से दलीलें पेश: कोर्ट में पेशी के दौरान एक तरफ दिल्ली पुलिस ने चक्रवर्ती के जमानत याचिका की खिलाफत की तो वहीं दूसरी ओर चक्रवर्ती के वकील ने कहा कि उनकी प्रबंधन या पत्रकारिता में कोई भूमिका नहीं है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चक्रवर्ती को न्यूजक्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के साथ 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. दोनों पर न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक द्वारा बड़ी मात्रा में चीन से फंड लेकर भारत की संप्रभुता को बाधित करने का प्रयास करने का आरोप है.

ये भी पढ़ें: Newsclick Case: दिल्ली हाई कोर्ट से प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को झटका, UAPA केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

300 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त: कोर्ट ने पुलिस को बताया कि एफआईआर में नामजद संदिग्धों को लेकर लगातार जांच की जा रही है. पुलिस की टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली के 88 स्थानों पर छापे मारे. इसके अलावा अन्य राज्यों के 7 ठिकानों पर भी छापेमारी हुई. संस्थान के जिन कार्यालयों और पत्रकारों की जांच की गई. उनके पास से 300 इलेक्ट्रोनिक गैजेट भी बरामद किए गए हैं. छापेमारी के बाद भी दिल्ली की स्पेशल सेल यूनिट ने कई पत्रकारों से पूछताछ की जिनमें 9 महिला पत्रकार भी शामिल थी.

ये भी पढ़ें: Newsclick Case: न्यूजक्लिक के संस्थापक और HR हेड की रिमांड पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अदालत के सामने न्यूजक्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका का विरोध किया. सुनवाई के दौरान पुलिस ने विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के सामने आवेदन पर सवाल उठाया और याचिका को खारिज करने की मांग की. चक्रवर्ती की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि प्राथमिकी में उनका नाम आरोपी के रूप में नहीं है.

चक्रवर्ती की ओर से पेश वकील ने कहा कि चक्रवर्ती की न्यूज़क्लिक में केवल 0.09 प्रतिशत हिस्सेदारी है और पत्रकारिता में उनकी कोई भूमिका नहीं हैं इसलिए उन पर यह आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं. सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख दे दी.

दोनों ओर से दलीलें पेश: कोर्ट में पेशी के दौरान एक तरफ दिल्ली पुलिस ने चक्रवर्ती के जमानत याचिका की खिलाफत की तो वहीं दूसरी ओर चक्रवर्ती के वकील ने कहा कि उनकी प्रबंधन या पत्रकारिता में कोई भूमिका नहीं है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चक्रवर्ती को न्यूजक्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के साथ 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. दोनों पर न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक द्वारा बड़ी मात्रा में चीन से फंड लेकर भारत की संप्रभुता को बाधित करने का प्रयास करने का आरोप है.

ये भी पढ़ें: Newsclick Case: दिल्ली हाई कोर्ट से प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को झटका, UAPA केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

300 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त: कोर्ट ने पुलिस को बताया कि एफआईआर में नामजद संदिग्धों को लेकर लगातार जांच की जा रही है. पुलिस की टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली के 88 स्थानों पर छापे मारे. इसके अलावा अन्य राज्यों के 7 ठिकानों पर भी छापेमारी हुई. संस्थान के जिन कार्यालयों और पत्रकारों की जांच की गई. उनके पास से 300 इलेक्ट्रोनिक गैजेट भी बरामद किए गए हैं. छापेमारी के बाद भी दिल्ली की स्पेशल सेल यूनिट ने कई पत्रकारों से पूछताछ की जिनमें 9 महिला पत्रकार भी शामिल थी.

ये भी पढ़ें: Newsclick Case: न्यूजक्लिक के संस्थापक और HR हेड की रिमांड पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.