ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस को लेकर उड़ने वाली वस्तुओं पर लगाई धारा 144 - दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस 2021

दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस की परेड को देखते हुए आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की उड़ने वाली वस्तु पर रोक लगा दी गई. पुलिस ने 20 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक ये रोक लगाई है.

delhi police imposes section 144 on flying objects
दिल्ली पुलिस ने उड़ने वाली वस्तुओं पर लगाई रोक
author img

By

Published : Jan 15, 2021, 5:36 PM IST

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ से निकलने वाली परेड को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की उड़ने वाली वस्तु पर रोक लगा दी गई है. दिल्ली पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि अगर कोई भी 20 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच यहां पर किसी प्रकार की वस्तु का उड़ाते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इन वस्तुओं का होगा इस्तेमाल

दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व या आतंकवादी गणतंत्र दिवस के आसपास हवाई हमला कर सकते हैं. ऐसे इनपुट पुलिस को मिले हैं. इसके लिए वह पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंड ग्लाइडर, अनमैंड एरियल व्हीकल, अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रीमोटली पायलट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, स्मॉल साइज एयरक्राफ्ट, पैरा जंपिंग एयरक्राफ्ट आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने इसे लेकर धारा 144 लगा दी है. इस तरह की वस्तुओं को अब नई दिल्ली में करने पर प्रतिबंध रहेगा.

ये भी पढ़ें:-गणतंत्र दिवस समारोह में कोरोना संकट के कारण कोई मुख्य अतिथि नहीं : विदेश मंत्रालय


धारा 188 के तहत लिया जाएगा एक्शन

दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव की तरफ से जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि यह आदेश 20 जनवरी 2021 से लेकर 15 फरवरी 2021 तक के लिए लागू होगा. इन 27 दिनों के भीतर अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ से निकलने वाली परेड को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की उड़ने वाली वस्तु पर रोक लगा दी गई है. दिल्ली पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि अगर कोई भी 20 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच यहां पर किसी प्रकार की वस्तु का उड़ाते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इन वस्तुओं का होगा इस्तेमाल

दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व या आतंकवादी गणतंत्र दिवस के आसपास हवाई हमला कर सकते हैं. ऐसे इनपुट पुलिस को मिले हैं. इसके लिए वह पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंड ग्लाइडर, अनमैंड एरियल व्हीकल, अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रीमोटली पायलट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, स्मॉल साइज एयरक्राफ्ट, पैरा जंपिंग एयरक्राफ्ट आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने इसे लेकर धारा 144 लगा दी है. इस तरह की वस्तुओं को अब नई दिल्ली में करने पर प्रतिबंध रहेगा.

ये भी पढ़ें:-गणतंत्र दिवस समारोह में कोरोना संकट के कारण कोई मुख्य अतिथि नहीं : विदेश मंत्रालय


धारा 188 के तहत लिया जाएगा एक्शन

दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव की तरफ से जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि यह आदेश 20 जनवरी 2021 से लेकर 15 फरवरी 2021 तक के लिए लागू होगा. इन 27 दिनों के भीतर अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.