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बिना अनुमति के मेडिकल लीव नहीं ले सकेंगे PCR के पुलिसकर्मी, डीसीपी का आदेश

दिल्ली पुलिस की पीसीआर डीसीपी ने यूनिट में कार्यरत पुलिसकर्मियों के अचानक मेडिकल लीव लेने पर रोक लगा दी है. उन्होंने आदेश दिया है कि मेडिकल छुट्टी या रेस्ट पर जाने से पहले उन्हें डीसीपी की अनुमति लेनी होगी.

पीसीआर के पुलिसकर्मी
पीसीआर के पुलिसकर्मी
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Published : Apr 7, 2021, 3:24 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की पीसीआर डीसीपी ने यूनिट में कार्यरत पुलिसकर्मियों के अचानक मेडिकल लीव लेने पर रोक लगा दी है. उन्होंने आदेश दिया है कि मेडिकल छुट्टी या रेस्ट पर जाने से पहले उन्हें डीसीपी की अनुमति लेनी होगी. अगर किसी ने इस आदेश की अवहेलना की तो उसे अनुपस्थित माना जायेगा.

ये भी पढ़ें- कार में अकेले हों तो भी मास्क लगाना अनिवार्य : दिल्ली हाई कोर्ट

PCR यूनिट में तैनात हैं 8000 पुलिसकर्मी

जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं. यह पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है जो किसी भी अपराध में कॉल मिलने पर सबसे पहले पहुंचते हैं. हाल ही में PCR की DCP ईशा पांडे की तरफ से एक आदेश जारी कर कहा गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी मेडिकल लीव या रेस्ट लेने से पहले उनसे अनुमति लेगा. अगर बिना अनुमति के किसी ने बीमारी की छुट्टी ली या आराम के लिए छुट्टी ली तो उस दिन उसे एब्सेंट माना जाएगा. बीते 6 अप्रैल को डीसीपी की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है.

ये भी पढ़ें- कोरोना का बढ़ा कहर, एम्स और LNJP अस्पताल की ओपीडी सेवा आठ अप्रैल से बंद





आदेश की अवहेलना करना पड़ेगा भारी
इस आदेश में डीसीपी की तरफ से कहा गया है कि सभी रेंज के एसीपी, पीसीआर लाइन और कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मी अगर कोई भी मेडिकल लीव या आराम करने के लिए छुट्टी लेता है तो उसे इसके लिए पहले डीसीपी की अनुमति लेनी होगी. अगर वह इसका पालन नहीं करता है तो उस दिन की छुट्टी के लिए उसकी मेडिकल लीव नहीं मानी जाएगी. उसे एब्सेंट मानते हुए उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. वही पीसीआर कंट्रोल रूम और जोन में तैनात इंस्पेक्टर को भी यह आदेश दिया गया है कि वह मेडिकल लीव या रेस्ट पर जाने के लिए डीडी एंट्री नहीं करेंगे. उन्हें इसके लिए पहले डीसीपी की अनुमति लेनी होगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर इसका पालन नहीं किया गया तो इसे गंभीर मामला माना जाएगा. ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा.

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की पीसीआर डीसीपी ने यूनिट में कार्यरत पुलिसकर्मियों के अचानक मेडिकल लीव लेने पर रोक लगा दी है. उन्होंने आदेश दिया है कि मेडिकल छुट्टी या रेस्ट पर जाने से पहले उन्हें डीसीपी की अनुमति लेनी होगी. अगर किसी ने इस आदेश की अवहेलना की तो उसे अनुपस्थित माना जायेगा.

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PCR यूनिट में तैनात हैं 8000 पुलिसकर्मी

जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं. यह पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है जो किसी भी अपराध में कॉल मिलने पर सबसे पहले पहुंचते हैं. हाल ही में PCR की DCP ईशा पांडे की तरफ से एक आदेश जारी कर कहा गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी मेडिकल लीव या रेस्ट लेने से पहले उनसे अनुमति लेगा. अगर बिना अनुमति के किसी ने बीमारी की छुट्टी ली या आराम के लिए छुट्टी ली तो उस दिन उसे एब्सेंट माना जाएगा. बीते 6 अप्रैल को डीसीपी की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है.

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आदेश की अवहेलना करना पड़ेगा भारी
इस आदेश में डीसीपी की तरफ से कहा गया है कि सभी रेंज के एसीपी, पीसीआर लाइन और कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मी अगर कोई भी मेडिकल लीव या आराम करने के लिए छुट्टी लेता है तो उसे इसके लिए पहले डीसीपी की अनुमति लेनी होगी. अगर वह इसका पालन नहीं करता है तो उस दिन की छुट्टी के लिए उसकी मेडिकल लीव नहीं मानी जाएगी. उसे एब्सेंट मानते हुए उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. वही पीसीआर कंट्रोल रूम और जोन में तैनात इंस्पेक्टर को भी यह आदेश दिया गया है कि वह मेडिकल लीव या रेस्ट पर जाने के लिए डीडी एंट्री नहीं करेंगे. उन्हें इसके लिए पहले डीसीपी की अनुमति लेनी होगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर इसका पालन नहीं किया गया तो इसे गंभीर मामला माना जाएगा. ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा.

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