नई दिल्ली: दिल्ली के कथित आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी शराब कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को गुरुवार को बड़ा झटका का लगा. दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिल्लई की जमानत याचिका खारिज कर दी है. पिल्लई का नाम शराब घोटाला मामले में उस साउथ लॉबी से जुड़ा है, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है.
पिल्लई शराब कंपनी इंडोस्पिरिट के फ्रंटमैन के रूप में जाने जाते हैं. मामले की जांच कर रही ईडी की टीम ने जांच में पाया है कि इंडोस्पिरिट ने कार्टेलाइजेशन से कमाए गए 68 करोड़ रुपए के लाभ में से 29 करोड़ रुपए पिल्लई के खाते में भेजे गए थे. ईडी ने जांच के दौरान पाया था कि उन्होंने एक चैनल के मालिक को 475 करोड़ रुपए और मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों अभिषेक बोइनपल्ली को 3.85 करोड़ रुपए का भुगतान किया है.
शराब घोटाले में अब तक 29 अरेस्टः शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी ने कुल 29 लोगों को गिरफ्तार किया है. जिनमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के संचार विभाग के चेयरमैन विजय नायर और कई शराब कारोबारी शामिल हैं. इनमें से दिनेश अरोड़ा और शरद पी रेड्डी सरकारी गवाह बन चुके हैं.
इनके अलावा गौतम मल्होत्रा, राजेश जोशी को कोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है. वहीं, शरद पी रेड्डी और राघव मगुंटा को अंतरिम जमानत मिल चुकी है. बाकी अन्य आरोपित जेल में हैं और जमानत के लिए प्रयासरत हैं. इनमें से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा ईडी और सीबीआई दोनों के मामलों में खारिज हो चुकी है. साथ ही हाईकोर्ट द्वारा भी सीबीआई के केस में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है.
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