ETV Bharat / state

दिल्ली हाईकोर्ट ने जफरुल इस्लाम की गिरफ्तारी पर लगाई रोक - delhi high court

जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की खंड पीठ ने आदेश दिया कि जफरुल इस्लाम के खिलाफ 22 जून तक कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाए. ज्ञात रहे कि जफरुल इस्लाम को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने के लिए दो याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थीं.

delhi high court stay on arrest of zafarul Islam
जफरुल इस्लाम
author img

By

Published : May 12, 2020, 2:00 PM IST

Updated : May 27, 2020, 9:45 AM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दिया है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के बाद आदेश दिया कि जफरुल इस्लाम के खिलाफ 22 जून तक कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाए.

जफरुल इस्लाम की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जफरुल इस्लाम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए और धारा 153ए के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. ये एफआईआर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर किया गया है. उन्होंन कहा कि मार्च महीने तक देश में काफी लोगों ने हेट स्पीच दिया था और कुछ स्थानों पर कोरोना वायरस के संक्रमण का जिम्मेदार मानते हुए मुस्लिम समुदाय पर हमले भी हुए थे.

उपराज्यपाल ने भाज है नोटिस भेजा

जफरुल इस्लाम को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने के लिए दो याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थीं. एक याचिका वकील अलख आलोक श्रीवास्तव और दूसरी याचिका मनोरंजन कुमार ने दायर किया था.

इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया था कि उपराज्यपाल ने जफरुल इस्लाम को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके बयानों के चलते उन्हें दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन के पद से हटा दिया जाए.

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दिया है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के बाद आदेश दिया कि जफरुल इस्लाम के खिलाफ 22 जून तक कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाए.

जफरुल इस्लाम की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जफरुल इस्लाम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए और धारा 153ए के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. ये एफआईआर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर किया गया है. उन्होंन कहा कि मार्च महीने तक देश में काफी लोगों ने हेट स्पीच दिया था और कुछ स्थानों पर कोरोना वायरस के संक्रमण का जिम्मेदार मानते हुए मुस्लिम समुदाय पर हमले भी हुए थे.

उपराज्यपाल ने भाज है नोटिस भेजा

जफरुल इस्लाम को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने के लिए दो याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थीं. एक याचिका वकील अलख आलोक श्रीवास्तव और दूसरी याचिका मनोरंजन कुमार ने दायर किया था.

इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया था कि उपराज्यपाल ने जफरुल इस्लाम को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके बयानों के चलते उन्हें दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन के पद से हटा दिया जाए.

Last Updated : May 27, 2020, 9:45 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.