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राष्ट्रगान गाने के लिए मुस्लिम युवक की पिटाई का मामला, कोर्ट ने पुलिस को भेजा नोटिस - राष्ट्रगान गाने के लिए मुस्लिम युवक की पिटाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा कुछ मुस्लिम युवकों की पिटाई की गई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी. इस मामले में मौत की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है औऱ 1 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

delhi high Court sent notice to the police for beating young man for singing national anthem
राष्ट्रगान गाने के लिए मुस्लिम युवक की पिटाई का मामला
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Published : Dec 24, 2020, 9:32 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा कुछ मुस्लिम युवकों की पिटाई करने के दौरान एक युवक की मौत की जांच की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने इस घटना में मृत युवक फैजान की मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए 1 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.


राष्ट्रगान न गाने पर मारपीट का वीडियो वायरल
दरअसल, सोशल मीडिया पर जन-गण-मन नामक एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पांच मुस्लिम युवकों को पुलिसकर्मी घेरे हुए हैं और उनसे राष्ट्रगान गाने के लिए दबाव बना रहे हैं. ये युवक जमीन पर असहाय रुप से लेटे हुए हैं और पुलिस उनके साथ मारपीट कर रही है. इन युवाओं में से फैजान नामक युवक को 24 फरवरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसे 25 फरवरी को काफी नाजुक स्थिति में छोड़ा था, बाद में उसे एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उसकी 26 फरवरी को मौत हो गई थी.


पुलिस की पिटाई से स्थिति हुई खराब
याचिका में कहा गया है कि 25-26 फरवरी की दरम्यानी रात को फैजान ने अपनी मां किस्मातुन को बताया था कि उसे पुलिस ने प्रताड़ित किया था और उसकी खूब पिटाई की गई थी. याचिका में कहा गया है कि फैजान को ज्योति नगर पुलिस थाने में गैरकानूनी हिरासत में रखा गया था और उसे इलाज उपलब्ध करने से इनकार कर दिया गया था. जब उसकी स्थिति खराब होने लगी और पुलिस को लगा कि वह नहीं बच पाएगा तो उसे छोड़ा गया.

जांच में पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश
याचिका में कहा गया है कि इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया लेकिन जांच में पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश की जा रही है. ऐसे में इस मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में की जाए. इसके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष टीम गठित की जाए, जो फैजान की हिरासत में मौत की जांच करे. इस जांच की समय-समय पर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का दिशानिर्देश जारी किया जाए.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा कुछ मुस्लिम युवकों की पिटाई करने के दौरान एक युवक की मौत की जांच की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने इस घटना में मृत युवक फैजान की मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए 1 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.


राष्ट्रगान न गाने पर मारपीट का वीडियो वायरल
दरअसल, सोशल मीडिया पर जन-गण-मन नामक एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पांच मुस्लिम युवकों को पुलिसकर्मी घेरे हुए हैं और उनसे राष्ट्रगान गाने के लिए दबाव बना रहे हैं. ये युवक जमीन पर असहाय रुप से लेटे हुए हैं और पुलिस उनके साथ मारपीट कर रही है. इन युवाओं में से फैजान नामक युवक को 24 फरवरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसे 25 फरवरी को काफी नाजुक स्थिति में छोड़ा था, बाद में उसे एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उसकी 26 फरवरी को मौत हो गई थी.


पुलिस की पिटाई से स्थिति हुई खराब
याचिका में कहा गया है कि 25-26 फरवरी की दरम्यानी रात को फैजान ने अपनी मां किस्मातुन को बताया था कि उसे पुलिस ने प्रताड़ित किया था और उसकी खूब पिटाई की गई थी. याचिका में कहा गया है कि फैजान को ज्योति नगर पुलिस थाने में गैरकानूनी हिरासत में रखा गया था और उसे इलाज उपलब्ध करने से इनकार कर दिया गया था. जब उसकी स्थिति खराब होने लगी और पुलिस को लगा कि वह नहीं बच पाएगा तो उसे छोड़ा गया.

जांच में पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश
याचिका में कहा गया है कि इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया लेकिन जांच में पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश की जा रही है. ऐसे में इस मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में की जाए. इसके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष टीम गठित की जाए, जो फैजान की हिरासत में मौत की जांच करे. इस जांच की समय-समय पर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का दिशानिर्देश जारी किया जाए.

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