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Delhi Excise Policy Scam: हाईकोर्ट ने अमनदीप ढल की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

कथित आबकारी नीति घोटाला मामले की जांच के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप ढल की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है.

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Published : Jun 20, 2023, 10:56 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले की जांच में ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप सिंह ढल द्वारा दायर जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का रुख जानना चाहा. न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू की एकल-न्यायाधीश पीठ ने ईडी को एक नोटिस जारी कर उसे ढल की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा.

साथ ही मामले को आगे 28 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता है. ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि ढल की याचिका विचार योग्य नहीं है. कोर्ट में ढल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने जोहेब हुसैन की इस दलील का खंडन किया. देसाई ने यह भी प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल ने इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत मांगी है कि ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत अधूरी थी.

ये भी पढ़ें: Delhi Excise Policy Scam: मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत के नौ जून के आदेश के खिलाफ ढल ने हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसने ईडी मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने आबकारी घोटाले से प्राप्त पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध के लिए निभाई गई ढल की भूमिका को गंभीर अपराध बताया था. इससे पहले अदालत ने अमनदीप ढल की आबकारी नीति की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज केस में भी उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

ये भी पढ़ें: Delhi Excise Policy Scam: कोर्ट ने ED की दूसरी और तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट के आरोपितों को समन जारी किया

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले की जांच में ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप सिंह ढल द्वारा दायर जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का रुख जानना चाहा. न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू की एकल-न्यायाधीश पीठ ने ईडी को एक नोटिस जारी कर उसे ढल की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा.

साथ ही मामले को आगे 28 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता है. ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि ढल की याचिका विचार योग्य नहीं है. कोर्ट में ढल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने जोहेब हुसैन की इस दलील का खंडन किया. देसाई ने यह भी प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल ने इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत मांगी है कि ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत अधूरी थी.

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बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत के नौ जून के आदेश के खिलाफ ढल ने हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसने ईडी मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने आबकारी घोटाले से प्राप्त पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध के लिए निभाई गई ढल की भूमिका को गंभीर अपराध बताया था. इससे पहले अदालत ने अमनदीप ढल की आबकारी नीति की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज केस में भी उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

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