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Delhi High Court ने कहा- पत्नी द्वारा लगातार अस्वीकृति, पुरुष के लिए बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा

दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा है कि आत्महत्या की धमकियों के कारण लगातार डर क्रूरता के समान है, क्योंकि ऐसे जीवनसाथी के साथ रहना हानिकारक होगा. इस तरह की धमकियों से मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है और दूसरे पक्ष पर मानसिक और पारिवारिक रूप से गलत प्रभाव पड़ सकता है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 20, 2023, 12:33 PM IST

Updated : Sep 20, 2023, 12:39 PM IST

नई दिल्ली: एक शादी आपसी विश्वास, सम्मान और साहचर्य पर टिकी होती है और पत्नी द्वारा लगातार अस्वीकृति पति के लिए बड़ी मानसिक पीड़ा का स्रोत है. दिल्ली हाईकोर्ट 2011 से सुलह के बिना किसी संभावना के अलग रह रहे एक जोड़े को दिए गए तलाक को बरकरार रखा. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस साल की शुरुआत में अपने पति के अनुरोध पर तलाक देने के पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों पक्षों के लिए शादी कोई सौभाग्य नहीं थी और अपीलकर्ता (महिला) का आचरण इसका कारण बना.

बेंच में जस्टिस नीना कृष्णा बंसल भी शामिल थीं. कोर्ट ने कहा कि महिला के पति को अत्यधिक मानसिक पीड़ा और क्रूरता दी गई, जिससे वह तलाक का हकदार बन गया. व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसे और उसके परिवार को क्रूरता के असफल आपराधिक मामले में फंसाने के अलावा उसकी पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखने से इनकार कर दिया था. क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी. उस व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि उसकी पत्नी उसका या उसके परिवार के सदस्यों का सम्मान नहीं करती थी और यहां तक कि आत्महत्या करके मरने की धमकी भी देती थी.

प्रतिवादी ने अपनी गवाही में कहा था कि उसने यह कहते हुए करवा चौथ का व्रत रखने से भी इनकार कर दिया था कि वह किसी और को अपना पति मानती है और उसके माता-पिता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रतिवादी के साथ उसकी शादी करने के लिए मजबूर किया था. कोर्ट ने कहा कि किसी भी रिश्ते को इस तरह से अलग करना और लगातार अस्वीकार करना या प्रतिवादी को पति के रूप में स्वीकार न करना एक पति के लिए बड़ी मानसिक पीड़ा का स्रोत है. कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि विवाह का रिश्ता आपसी विश्वास, सम्मान और साहचर्य पर टिका होता है और अपीलकर्ता के कृत्य स्पष्ट रूप से स्थापित और साबित करते हैं कि ये तत्व अनिवार्य रूप से अपीलकर्ता के आचरण के कारण उनकी शादी से पूरी तरह गायब थे.

अदालत ने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा है कि आत्महत्या की धमकियों के कारण लगातार डर क्रूरता के समान है क्योंकि ऐसे जीवनसाथी के साथ रहना हानिकारक होगा. इस तरह की धमकियों से मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है और दूसरे पक्ष पर मानसिक और पारिवारिक रूप से गलत प्रभाव पड़ सकता है. अदालत ने सही माना कि पत्नी का व्यवहार अत्यधिक क्रूरता का कार्य था. अदालत ने कहा कि महिला भी यह साबित करने में विफल रही कि उससे दहेज की कोई मांग की गई थी या उसे परेशान किया गया था. साथ ही ऐसे अप्रमाणित आरोप उसके पति को मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक का दावा करने में सक्षम बनाते हैं. इसमें कहा गया है कि महिला की शिकायतों और आचरण को केवल उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों को अपमानित करने और अपमान करने के लिए बनाया गया.

अदालत ने वैवाहिक संबंध रखने के लिए पत्नी की अत्यधिक अनिच्छा पर गौर किया. इसमें कहा गया है कि बहुत मनाने के बाद दोनों पक्ष एक वैवाहिक संबंध विकसित करने में सक्षम थे जो किसी भी भावनात्मक रिश्ते से पूरी तरह से रहित था. प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला था कि दोनों पक्ष अक्टूबर, 2011 से अलग-अलग रह रहे हैं और उनके बीच कोई वैवाहिक संबंध नहीं है और परिवारों द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद सुलह की कोई संभावना नहीं है. यह माना गया है कि अपीलकर्ता के आचरण से प्रतिवादी को अत्यधिक मानसिक पीड़ा, दर्द और क्रूरता हुई है, जिससे वह तलाक का हकदार हो गया है. अदालत ने फैसला सुनाया कि हमें अपील में कोई योग्यता नहीं मिली इसलिए इसे खारिज कर दिया गया है.

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नई दिल्ली: एक शादी आपसी विश्वास, सम्मान और साहचर्य पर टिकी होती है और पत्नी द्वारा लगातार अस्वीकृति पति के लिए बड़ी मानसिक पीड़ा का स्रोत है. दिल्ली हाईकोर्ट 2011 से सुलह के बिना किसी संभावना के अलग रह रहे एक जोड़े को दिए गए तलाक को बरकरार रखा. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस साल की शुरुआत में अपने पति के अनुरोध पर तलाक देने के पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों पक्षों के लिए शादी कोई सौभाग्य नहीं थी और अपीलकर्ता (महिला) का आचरण इसका कारण बना.

बेंच में जस्टिस नीना कृष्णा बंसल भी शामिल थीं. कोर्ट ने कहा कि महिला के पति को अत्यधिक मानसिक पीड़ा और क्रूरता दी गई, जिससे वह तलाक का हकदार बन गया. व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसे और उसके परिवार को क्रूरता के असफल आपराधिक मामले में फंसाने के अलावा उसकी पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखने से इनकार कर दिया था. क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी. उस व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि उसकी पत्नी उसका या उसके परिवार के सदस्यों का सम्मान नहीं करती थी और यहां तक कि आत्महत्या करके मरने की धमकी भी देती थी.

प्रतिवादी ने अपनी गवाही में कहा था कि उसने यह कहते हुए करवा चौथ का व्रत रखने से भी इनकार कर दिया था कि वह किसी और को अपना पति मानती है और उसके माता-पिता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रतिवादी के साथ उसकी शादी करने के लिए मजबूर किया था. कोर्ट ने कहा कि किसी भी रिश्ते को इस तरह से अलग करना और लगातार अस्वीकार करना या प्रतिवादी को पति के रूप में स्वीकार न करना एक पति के लिए बड़ी मानसिक पीड़ा का स्रोत है. कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि विवाह का रिश्ता आपसी विश्वास, सम्मान और साहचर्य पर टिका होता है और अपीलकर्ता के कृत्य स्पष्ट रूप से स्थापित और साबित करते हैं कि ये तत्व अनिवार्य रूप से अपीलकर्ता के आचरण के कारण उनकी शादी से पूरी तरह गायब थे.

अदालत ने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा है कि आत्महत्या की धमकियों के कारण लगातार डर क्रूरता के समान है क्योंकि ऐसे जीवनसाथी के साथ रहना हानिकारक होगा. इस तरह की धमकियों से मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है और दूसरे पक्ष पर मानसिक और पारिवारिक रूप से गलत प्रभाव पड़ सकता है. अदालत ने सही माना कि पत्नी का व्यवहार अत्यधिक क्रूरता का कार्य था. अदालत ने कहा कि महिला भी यह साबित करने में विफल रही कि उससे दहेज की कोई मांग की गई थी या उसे परेशान किया गया था. साथ ही ऐसे अप्रमाणित आरोप उसके पति को मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक का दावा करने में सक्षम बनाते हैं. इसमें कहा गया है कि महिला की शिकायतों और आचरण को केवल उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों को अपमानित करने और अपमान करने के लिए बनाया गया.

अदालत ने वैवाहिक संबंध रखने के लिए पत्नी की अत्यधिक अनिच्छा पर गौर किया. इसमें कहा गया है कि बहुत मनाने के बाद दोनों पक्ष एक वैवाहिक संबंध विकसित करने में सक्षम थे जो किसी भी भावनात्मक रिश्ते से पूरी तरह से रहित था. प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला था कि दोनों पक्ष अक्टूबर, 2011 से अलग-अलग रह रहे हैं और उनके बीच कोई वैवाहिक संबंध नहीं है और परिवारों द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद सुलह की कोई संभावना नहीं है. यह माना गया है कि अपीलकर्ता के आचरण से प्रतिवादी को अत्यधिक मानसिक पीड़ा, दर्द और क्रूरता हुई है, जिससे वह तलाक का हकदार हो गया है. अदालत ने फैसला सुनाया कि हमें अपील में कोई योग्यता नहीं मिली इसलिए इसे खारिज कर दिया गया है.

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Last Updated : Sep 20, 2023, 12:39 PM IST
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