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Delhi liquor Policy: आप सांसद संजय सिंह की गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

आप सांसद संजय सिंह की गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है. संजय सिंह की अर्ज़ी का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं, ऐसे में उनकी याचिका पर सुनवाई का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है. Bail petition of MP Sanjay Singh, Delhi High Court

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 19, 2023, 6:40 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संजय सिंह की अर्ज़ी का विरोध किया. ईडी ने कहा कि संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं, ऐसे में संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है. ईडी ने अपनी दलील में आगे यह भी कहा कि गिरफ्तारी से संजय सिंह के किसी मूल अधिकार का हनन नहीं हुआ है.

ये भी पढ़ें: Delhi liquor Policy Scam: शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार संजय सिंह दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे

संजय सिंह पर सीधे तौर पर रिश्वत की रकम लेने का मामला बनता है. ईडी की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संजय सिंह की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. बता दें कि इससे पहले संजय सिंह की याचिका पर 17 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी. संजय ने कोर्ट से कहा था कि सत्ता का दुरुपयोग करके मुझे गिरफ्तार किया गया है. मनी लॉन्ड्रिंग कानून उत्पीड़न का साधन नहीं बन सकता. उन्होंने कहा कि ED ने मामले में मुझे एक भी समन जारी नहीं किया. चार अक्टूबर को मेरे घर पहुंची और तलाशी लेकर अचानक गिरफ्तार कर लिया.

संजय सिंह के अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी अवैध, दुभार्वना से प्रेरित तथा सत्ता के दुरूपयोग का उदाहरण है. इसलिए ईडी की हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए. चौधरी ने आगे कहा धनशोधन रोकथाम अधिनियम उत्पीड़न का औजार नहीं हो सकता है. अगर ऐसी छूट दी जाती है तो कोई सुरक्षित नहीं है. यह सत्ता के दुरुपयोग का साफ उदाहरण है.

ये भी पढ़ें: Delhi liquor scam case: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए संजय सिंह, 4 अक्टूबर को ईडी ने किया था गिरफ्तार


नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संजय सिंह की अर्ज़ी का विरोध किया. ईडी ने कहा कि संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं, ऐसे में संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है. ईडी ने अपनी दलील में आगे यह भी कहा कि गिरफ्तारी से संजय सिंह के किसी मूल अधिकार का हनन नहीं हुआ है.

ये भी पढ़ें: Delhi liquor Policy Scam: शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार संजय सिंह दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे

संजय सिंह पर सीधे तौर पर रिश्वत की रकम लेने का मामला बनता है. ईडी की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संजय सिंह की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. बता दें कि इससे पहले संजय सिंह की याचिका पर 17 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी. संजय ने कोर्ट से कहा था कि सत्ता का दुरुपयोग करके मुझे गिरफ्तार किया गया है. मनी लॉन्ड्रिंग कानून उत्पीड़न का साधन नहीं बन सकता. उन्होंने कहा कि ED ने मामले में मुझे एक भी समन जारी नहीं किया. चार अक्टूबर को मेरे घर पहुंची और तलाशी लेकर अचानक गिरफ्तार कर लिया.

संजय सिंह के अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी अवैध, दुभार्वना से प्रेरित तथा सत्ता के दुरूपयोग का उदाहरण है. इसलिए ईडी की हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए. चौधरी ने आगे कहा धनशोधन रोकथाम अधिनियम उत्पीड़न का औजार नहीं हो सकता है. अगर ऐसी छूट दी जाती है तो कोई सुरक्षित नहीं है. यह सत्ता के दुरुपयोग का साफ उदाहरण है.

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