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अनिल देशमुख के वकील की जमानत याचिका पर CBI को नोटिस जारी - देशमुख के वकील की जमानत याचिका पर CBI को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI के दस्तावेज लीक करने के लिए रिश्वत देने के मामले के आरोपी और महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है.

Delhi High Court
दिल्ली हाई कोर्ट
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Published : Sep 10, 2021, 3:07 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI के दस्तावेज लीक करने के लिए रिश्वत देने के मामले के आरोपी और महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने 27 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 8 सितंबर को आनंद डागा और CBI के ASI अभिषेक तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सुनवाई के दौरान CBI ने कहा था कि अभिषेक तिवारी ने आनंद डागा से जांच की जानकारी देने के लिए आईफोन 12 प्रो और दूसरे महंगे गिफ्ट लिए थे.

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सीबीआई ने कहा था कि जांच के सिलसिले में अभिषेक तिवारी पुणे गए थे, जहां उसे रिश्वत के रूप में महंगे गिफ्ट दिए गए. दस्तावेज लीक करने की एवज में तिवारी डागा से कई बार गिफ्ट ले चुका है. CBI की ओर से दर्ज FIR के मुताबिक, देशमुख के खिलाफ जांच के लिए जांच अधिकारी और CBI के डीएसपी आरएस गुंजियाल और तिवारी 6 अप्रैल को मुंबई गए. इस दौरान दोनों ने 14 अप्रैल को देशमुख समेत कई गवाहों के बयान दर्ज किए थे.

अभिषेक तिवारी के पास संवेदनशील दस्तावेज थे. तिवारी ने डागा से कई संवेदनशील दस्तावेज व्हाट्सएप के जरिये साझा किया था. उसके बाद CBI के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अनिल देशमुख के खिलाफ FIR दर्ज किया गया. CBI ने कहा था कि अभिषेक तिवारी ने साजिश के तहत दस्तावेजों को लीक किया और उसके बदले में रिश्वत ली, ये लगातार होता रहा है.

तिवारी और डागा को 1 सितंबर की रात गिरफ्तार किया गया. 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने अवैध उगाही समेत दूसरे आरोपों का सामना कर रहे देशमुख के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया था.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI के दस्तावेज लीक करने के लिए रिश्वत देने के मामले के आरोपी और महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने 27 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 8 सितंबर को आनंद डागा और CBI के ASI अभिषेक तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सुनवाई के दौरान CBI ने कहा था कि अभिषेक तिवारी ने आनंद डागा से जांच की जानकारी देने के लिए आईफोन 12 प्रो और दूसरे महंगे गिफ्ट लिए थे.

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सीबीआई ने कहा था कि जांच के सिलसिले में अभिषेक तिवारी पुणे गए थे, जहां उसे रिश्वत के रूप में महंगे गिफ्ट दिए गए. दस्तावेज लीक करने की एवज में तिवारी डागा से कई बार गिफ्ट ले चुका है. CBI की ओर से दर्ज FIR के मुताबिक, देशमुख के खिलाफ जांच के लिए जांच अधिकारी और CBI के डीएसपी आरएस गुंजियाल और तिवारी 6 अप्रैल को मुंबई गए. इस दौरान दोनों ने 14 अप्रैल को देशमुख समेत कई गवाहों के बयान दर्ज किए थे.

अभिषेक तिवारी के पास संवेदनशील दस्तावेज थे. तिवारी ने डागा से कई संवेदनशील दस्तावेज व्हाट्सएप के जरिये साझा किया था. उसके बाद CBI के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अनिल देशमुख के खिलाफ FIR दर्ज किया गया. CBI ने कहा था कि अभिषेक तिवारी ने साजिश के तहत दस्तावेजों को लीक किया और उसके बदले में रिश्वत ली, ये लगातार होता रहा है.

तिवारी और डागा को 1 सितंबर की रात गिरफ्तार किया गया. 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने अवैध उगाही समेत दूसरे आरोपों का सामना कर रहे देशमुख के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया था.

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