नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 29 जनवरी को करने का आदेश दिया है. संजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रुप से शामिल हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा था कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं उससे कोर्ट को यह मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि अगर एफआईआर में नाम नहीं है और अगर कोई आरोपी एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद अगर बरी भी हो जाता है तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कानून से छूट नहीं मिल सकती. कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिये सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए. दिनेश अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात की स्वीकारोक्ति की थी. अपने बयान में दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने की विस्तृत जानकारी दी थी. इसके अलावा गवाह अल्फा (छद्म नाम) ने भी दिनेश अरोड़ा के बयान की पुष्टि की थी.
बता दें कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. 6 जनवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रुप में नामांकन दाखिल करने के लिए सशरीर दफ्तर जाने की अनुमति दे दी थी. संजय सिंह का राज्यसभा सदस्य के रुप में कार्यकाल खत्म हो रहा है. वे दिल्ली से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं. राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 जनवरी है.
ये भी पढ़ें : Delhi liquor scam case: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए संजय सिंह, 4 अक्टूबर को ईडी ने किया था गिरफ्तार