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दाखिला न देने पर जवाहर नवोदय विद्यालय समेत 3 स्कूलों को HC का नोटिस - Delhi High Court

राजधानी के तीन स्कूलों में पर दाखिला न देने का आरोप है, मामला कोर्ट में जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Jul 19, 2019, 9:37 PM IST

नई दिल्ली: स्कूल में दाखिला न मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज तीन अलग-अलग छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन स्कूलों को नोटिस जारी किया है. तीनों छात्रों ने वकील अशोक अग्रवाल के जरिये याचिका दायर की थी.

ये हैं तीनों मामले
पहला मामला हेरिटेज स्कूल, वसंत कुंज के नौवीं के छात्र देवाशीष प्रहराज का है. देवाशीष सत्र 2018-19 के दौरान नौवीं कक्षा में फेल हो गया था. जिसके बाद स्कूल ने उसे दाखिला देने से मना कर दिया था. फिर उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने हेरिटेज स्कूल को 2 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

दूसरा मामला नागालैंड की छात्रा मेरी कार्की का है. मेरी नागालैंड से कक्षा पांच तक की पढ़ाई कर दिल्ली में 6 छटी कक्षा में एडमिशन लेना चाहती थी. लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूल ने इस आधार पर दाखिला देने से मना कर दिया कि उसकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो चुकी है और वो एक महीने तीन दिन ओवरएज हो चुकी है. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 14 अगस्त तक जवाब मांगा है.

तीसरा मामला जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिले का है. तानीश पारचा को जवाहर नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा में दाखिले के लिए हुए एंट्रेंस परीक्षा के आधार पर दाखिले के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था. उसे स्कूल ने दाखिले के लिए पत्र से भी सूचित किया लेकिन जब वो दाखिले के लिए पहुंचा तो उसे कोई कारण बताए ही मना कर दिया गया.जिसके बाद हाईकोर्ट ने जवाहर नवोदय विद्यालय को नोटिस जारी कर 13 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

नई दिल्ली: स्कूल में दाखिला न मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज तीन अलग-अलग छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन स्कूलों को नोटिस जारी किया है. तीनों छात्रों ने वकील अशोक अग्रवाल के जरिये याचिका दायर की थी.

ये हैं तीनों मामले
पहला मामला हेरिटेज स्कूल, वसंत कुंज के नौवीं के छात्र देवाशीष प्रहराज का है. देवाशीष सत्र 2018-19 के दौरान नौवीं कक्षा में फेल हो गया था. जिसके बाद स्कूल ने उसे दाखिला देने से मना कर दिया था. फिर उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने हेरिटेज स्कूल को 2 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

दूसरा मामला नागालैंड की छात्रा मेरी कार्की का है. मेरी नागालैंड से कक्षा पांच तक की पढ़ाई कर दिल्ली में 6 छटी कक्षा में एडमिशन लेना चाहती थी. लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूल ने इस आधार पर दाखिला देने से मना कर दिया कि उसकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो चुकी है और वो एक महीने तीन दिन ओवरएज हो चुकी है. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 14 अगस्त तक जवाब मांगा है.

तीसरा मामला जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिले का है. तानीश पारचा को जवाहर नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा में दाखिले के लिए हुए एंट्रेंस परीक्षा के आधार पर दाखिले के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था. उसे स्कूल ने दाखिले के लिए पत्र से भी सूचित किया लेकिन जब वो दाखिले के लिए पहुंचा तो उसे कोई कारण बताए ही मना कर दिया गया.जिसके बाद हाईकोर्ट ने जवाहर नवोदय विद्यालय को नोटिस जारी कर 13 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

Intro:नई दिल्ली । स्कूल में दाखिला न देने मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज तीन अलग-अलग छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन स्कूलों को नोटिस जारी किया है। तीनों छात्रों ने वकील अशोक अग्रवाल के जरिये याचिका दायर की थी।



Body:पहला मामला हेरिटेज स्कूल, वसंत कुंज के नौवीं के छात्र देवाशीष प्रहराज का है। देवाशीष सत्र 2018-19 के दौरान नौवीं कक्षा में फेल हो गया था। स्कूल ने उसे दाखिला देने से मना कर दिया था जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने हेरिटेज स्कूल को 2 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
दूसरा मामला नागालैंड की छात्रा मेरी कार्की का है। वो दिल्ली के सरकारी स्कूल में छठी कक्षा में दाखिला लेना चाहती थी । वो नागालैंड से कक्षा पांचवी पास कर चुकी है। लेकिन  दिल्ली के सरकारी स्कूल ने इस आधार पर दाखिला देने से मना कर दिया कि उसकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो चुकी है और वो एक महीने तीन दिन ओवरएज हो चुकी है। कोर्ट ने स्कूल को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी।



Conclusion:तीसरा मामला जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिले का है। तानीश पारचा को जवाहर नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा में दाखिले के लिए हुए एंट्रेंस परीक्षा के आधार पर दाखिले के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था। उसे जवाहर नवोदय विद्यालय ने दाखिले के लिए पत्र से भी सूचित किया लेकिन जब वो दाखिले के लिए पहुंचा तो उसे कोई कारण बताए ही मना कर दिया गया। हाईकोर्ट ने जवाहर नवोदय विद्यालय को नोटिस जारी कर 13 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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