नई दिल्ली: स्कूल में दाखिला न मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज तीन अलग-अलग छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन स्कूलों को नोटिस जारी किया है. तीनों छात्रों ने वकील अशोक अग्रवाल के जरिये याचिका दायर की थी.
ये हैं तीनों मामले
पहला मामला हेरिटेज स्कूल, वसंत कुंज के नौवीं के छात्र देवाशीष प्रहराज का है. देवाशीष सत्र 2018-19 के दौरान नौवीं कक्षा में फेल हो गया था. जिसके बाद स्कूल ने उसे दाखिला देने से मना कर दिया था. फिर उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने हेरिटेज स्कूल को 2 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.दूसरा मामला नागालैंड की छात्रा मेरी कार्की का है. मेरी नागालैंड से कक्षा पांच तक की पढ़ाई कर दिल्ली में 6 छटी कक्षा में एडमिशन लेना चाहती थी. लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूल ने इस आधार पर दाखिला देने से मना कर दिया कि उसकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो चुकी है और वो एक महीने तीन दिन ओवरएज हो चुकी है. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 14 अगस्त तक जवाब मांगा है.
तीसरा मामला जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिले का है. तानीश पारचा को जवाहर नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा में दाखिले के लिए हुए एंट्रेंस परीक्षा के आधार पर दाखिले के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था. उसे स्कूल ने दाखिले के लिए पत्र से भी सूचित किया लेकिन जब वो दाखिले के लिए पहुंचा तो उसे कोई कारण बताए ही मना कर दिया गया.जिसके बाद हाईकोर्ट ने जवाहर नवोदय विद्यालय को नोटिस जारी कर 13 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.