ETV Bharat / state

Delhi Liquor Scam: आरोपित राघव मगुंटा को मिली 15 दिन की अंतरिम जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुन्ता श्रीनिवासुलु के बेटे राघव मगुंटा को अपनी दादी की देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है. ईडी का कहना है कि शराब घोटाले में राघव की भी अहम भूमिका रही है.

delhi news
आरोपित राघव मगुंटा
author img

By

Published : Jun 7, 2023, 3:29 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुन्ता श्रीनिवासुलु के बेटे राघव मगुंटा को बुधवार को बड़ी राहत दी. हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने राघव मगुंटा को अपनी दादी की देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है. मगुंटा को शराब घोटाला मामले में ईडी ने 11 फरवरी को गिरफ्तार किया था. ईडी का कहना है कि शराब घोटाले में राघव की भी अहम भूमिका रही है.

बता दें, इससे पहले मगुंटा ने पत्नी के खराब स्वास्थ्य को लेकर भी हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट पत्नी की बीमारी के रिकॉर्ड से संतुष्ट नहीं था. कोर्ट ने मगुंटा की पत्नी की चिकित्सा जांच का आदेश दिया था. न्यायामूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा था कि चेन्नई में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में सात दिन के अंदर चिकित्सा जांच की जाए. हाईकोर्ट में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा की निचली अदालत के आठ मई के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई चल रही थी.

निचली अदालत ने मगुंटा की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट ने इससे पहले अंतरिम जमानत के लिए आरोपित की याचिका पर ईडी को अपना पक्ष बताने के लिए कहा था. एजेंसी ने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई चिकित्सा रिपोर्ट का सत्यापन किया गया है, लेकिन उसकी पत्नी के स्वास्थ्य का और मूल्यांकन दिल्ली या आंध्र प्रदेश के किसी अस्पताल में किया जाना चाहिए.

मगुंटा की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें चेन्नई के एक अस्पताल में उनकी पत्नी की मेडिकल जांच पर कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान पत्नी की देखभाल के लिए आरोपी को रिहा किया जाना चाहिए. ईडी ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की आशंका जताते हुए अपील का विरोध किया था. ईडी ने कहा कि अंतरिम जमानत दिए जाने से पहले आरोपित की पत्नी की स्थिति का पता लगाने के लिए एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सा जांच की जरूरत है. निचली अदालत ने राघव की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि आरोपित पर मनी लांड्रिंग का मुकदमा चलाया जा रहा है. यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है.

ये भी पढ़ें : Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया को झटका, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत एक जून तक बढ़ाई

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुन्ता श्रीनिवासुलु के बेटे राघव मगुंटा को बुधवार को बड़ी राहत दी. हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने राघव मगुंटा को अपनी दादी की देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है. मगुंटा को शराब घोटाला मामले में ईडी ने 11 फरवरी को गिरफ्तार किया था. ईडी का कहना है कि शराब घोटाले में राघव की भी अहम भूमिका रही है.

बता दें, इससे पहले मगुंटा ने पत्नी के खराब स्वास्थ्य को लेकर भी हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट पत्नी की बीमारी के रिकॉर्ड से संतुष्ट नहीं था. कोर्ट ने मगुंटा की पत्नी की चिकित्सा जांच का आदेश दिया था. न्यायामूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा था कि चेन्नई में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में सात दिन के अंदर चिकित्सा जांच की जाए. हाईकोर्ट में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा की निचली अदालत के आठ मई के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई चल रही थी.

निचली अदालत ने मगुंटा की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट ने इससे पहले अंतरिम जमानत के लिए आरोपित की याचिका पर ईडी को अपना पक्ष बताने के लिए कहा था. एजेंसी ने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई चिकित्सा रिपोर्ट का सत्यापन किया गया है, लेकिन उसकी पत्नी के स्वास्थ्य का और मूल्यांकन दिल्ली या आंध्र प्रदेश के किसी अस्पताल में किया जाना चाहिए.

मगुंटा की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें चेन्नई के एक अस्पताल में उनकी पत्नी की मेडिकल जांच पर कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान पत्नी की देखभाल के लिए आरोपी को रिहा किया जाना चाहिए. ईडी ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की आशंका जताते हुए अपील का विरोध किया था. ईडी ने कहा कि अंतरिम जमानत दिए जाने से पहले आरोपित की पत्नी की स्थिति का पता लगाने के लिए एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सा जांच की जरूरत है. निचली अदालत ने राघव की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि आरोपित पर मनी लांड्रिंग का मुकदमा चलाया जा रहा है. यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है.

ये भी पढ़ें : Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया को झटका, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत एक जून तक बढ़ाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.