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दिल्ली HC ने सभी अंतरिम आदेश 15 जून तक के लिए बढ़ाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 मई या उसके पहले के दिए गए अंतरिम आदेश को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया था. इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी मामले में हाईकोर्ट या निचली अदालत ने 15 मई या उसके पहले अंतरिम दे रखी है, तो वो 15 जून तक जारी रहेगी.

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Published : May 16, 2020, 8:22 AM IST

Updated : Jun 13, 2020, 4:16 PM IST

Delhi High Court
दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने 15 मई को खत्म होने वाले सभी अंतरिम आदेशों को 15 जून तक बढ़ा दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिल तलवंत सिंह की बेंच ने ये आदेश जारी किया है.


कोरोना के कारण दिया आदेश


इसके पहले मार्च महीने में हाईकोर्ट ने सभी अंतरिम आदेश 15 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया था. ये आदेश कोरोना से लॉकडाउन की वजह से दिया गया है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में पिछले 24 मार्च से लॉकडाउन लागू किया हुआ है. दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से दिल्ली की सभी अदालतों में अति सीमित कामकाज चल रहा है.


पक्षकार और वकील कोर्ट आने की स्थिति में नहीं हैं

कोर्ट ने कहा कि वकील और पक्षकार कोर्ट आने की स्थिति में नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट और निचली अदालतों के किसी भी मामले में यहां तक की रोक, जमानत, पेरोल से जुड़े मामले जिसमें 15 मई या उसके पहले के अंतरिम आदेश दिए गए हैं. उनकी समय सीमा खत्म हो गई है या खत्म होने वाली है. उन मामलों में अंतरिम आदेश 15 जून तक बढ़ाए जाते हैं.

सभी अंतरिम आदेश जारी रहेंगे


इसके पहले हाईकोर्ट ने 15 मई या उसके पहले के दिए गए अंतरिम आदेश को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया था. इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी मामले में हाईकोर्ट या निचली अदालत ने 15 मई या उसके पहले अंतरिम दे रखी है, तो वो 15 जून तक जारी रहेगी. कोर्ट ने कहा कि अगर किसी खास मामले में इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है. तभी वो आदेश मान्य होगा.


बार एसोसिएशन को सूचना दी

कोर्ट ने ये आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नगर निगमों, निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस और जिला अदालतों को भेज दिया है. कोर्ट ने कहा कि उसके इस आदेश से अगर किसी पक्षकार को कोई असुविधा होती है, तो वो उचित राहत के लिए अर्जी दायर कर सकता है.

नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने 15 मई को खत्म होने वाले सभी अंतरिम आदेशों को 15 जून तक बढ़ा दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिल तलवंत सिंह की बेंच ने ये आदेश जारी किया है.


कोरोना के कारण दिया आदेश


इसके पहले मार्च महीने में हाईकोर्ट ने सभी अंतरिम आदेश 15 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया था. ये आदेश कोरोना से लॉकडाउन की वजह से दिया गया है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में पिछले 24 मार्च से लॉकडाउन लागू किया हुआ है. दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से दिल्ली की सभी अदालतों में अति सीमित कामकाज चल रहा है.


पक्षकार और वकील कोर्ट आने की स्थिति में नहीं हैं

कोर्ट ने कहा कि वकील और पक्षकार कोर्ट आने की स्थिति में नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट और निचली अदालतों के किसी भी मामले में यहां तक की रोक, जमानत, पेरोल से जुड़े मामले जिसमें 15 मई या उसके पहले के अंतरिम आदेश दिए गए हैं. उनकी समय सीमा खत्म हो गई है या खत्म होने वाली है. उन मामलों में अंतरिम आदेश 15 जून तक बढ़ाए जाते हैं.

सभी अंतरिम आदेश जारी रहेंगे


इसके पहले हाईकोर्ट ने 15 मई या उसके पहले के दिए गए अंतरिम आदेश को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया था. इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी मामले में हाईकोर्ट या निचली अदालत ने 15 मई या उसके पहले अंतरिम दे रखी है, तो वो 15 जून तक जारी रहेगी. कोर्ट ने कहा कि अगर किसी खास मामले में इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है. तभी वो आदेश मान्य होगा.


बार एसोसिएशन को सूचना दी

कोर्ट ने ये आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नगर निगमों, निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस और जिला अदालतों को भेज दिया है. कोर्ट ने कहा कि उसके इस आदेश से अगर किसी पक्षकार को कोई असुविधा होती है, तो वो उचित राहत के लिए अर्जी दायर कर सकता है.

Last Updated : Jun 13, 2020, 4:16 PM IST
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