नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर से मौतों की खबरों की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोरोना से हो रही मौतों की सूचना देना नकारात्मक खबर नहीं है.
न्यूज चैनलों पर नकारात्मकता फैलाने का आरोप
याचिका ललित वालेचा ने दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि न्यूज चैनलों और मीडिया कोरोना की दूसरी लहर से हो रही मौतों की खबर दिखाकर नकारात्मकता फैला रही है. ऐसा कर मीडिया गैरजिम्मेदारी भरा काम कर रही है. याचिका में कहा गया था कि न्यूज चैनलों में चलने वाली खबरें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार लोग भी देखते हैं. ऐसा कर न्यूज चैनल लोगों में भय पैदा कर रहे हैं. इसलिए न्यूज चैनलों को नियंत्रित करने की जरूरत है.
'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संपूर्ण नहीं'
याचिका में कहा गया था कि न्यूज चैनलों को अपनी जिम्मेदारी का विशेष अहसास होना चाहिए. उन्हें उच्च मानदंडों का पालन करना चाहिए क्योंकि उनकी खबरों से काफी लोग प्रभावित होते हैं. याचिका में कहा गया था कि संविधान की धारा 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संपूर्ण नहीं है. इसलिए न्यूज़ चैनलों और मीडिया को कोरोना की वजह से हो रही मौत की खबरें दिखाने पर रोक लगाई जानी चाहिए.