ETV Bharat / state

नर्स की मौत की सजा मामले में कोर्ट ने केंद्र से पूछा - क्या नर्स के परिवार को यमन जाने की इजाजत दी जा सकती है

Kerala Nurse death sentence in Yemen: केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मां ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपनी बेटी को फांसी से बचाने के लिए यमन जाने की अनुमति देने की मांग की है. इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि क्या निमिषा की मां को यमन जाने की इजाजत दी जा सकती है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 2, 2023, 7:34 PM IST

नई दिल्ली: यमन की एक अदालत की ओर से केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया को हत्या के एक मामले में मौत की सजा दी गई हैं. निमिषा प्रिया की मां ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपनी बेटी को फांसी से बचाने यमन जाने की अनुमति देने की मांग की है. शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक विशेष सुनवाई में निमिषा प्रिया की मां की अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि क्या निमिषा की मां को यमन जाने की इजाजत दी जा सकती है. मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी.

जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच से निमिषा प्रिया की मां की ओर से पेश वकील सुभाष चंद्रन ने कहा कि याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार से यमन जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को यमन जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. केंद्र सरकार ने कहा था कि यमन में सत्ता बदलने के बाद वहां फिलहाल भारत का कोई राजनयिक उपस्थिति नहीं है, इसलिए केंद्र निमिषा प्रिया की मां की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है.

ये भी पढ़ें : केरल की नर्स को यमन में सुनाई गई फांसी की सजा, सिर्फ राष्ट्रपति ही दे सकते हैं माफी

सुनवाई के दौरान निमिषा प्रिया की मां की ओर से पेश वकील ने कहा कि केंद्र सरकार यमन में मारे गए परिवार से समझौते की कोशिश करे, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि वे ऐसा समझौता नहीं कर सकते हैं. ऐसे में निमिषा के परिवार के पास यमन जाकर खुद उसकी जान बचाने की कोशिश करना चाहता है. उसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील पवन नारंग से कहा कि वे केंद्र सरकार से इस बात पर निर्देश लेकर बताएं कि क्या निमिषा प्रिया के परिवार को यमन जाने की अनुमति दी जा सकती है.

बता दें कि 7 मार्च 2022 को यमन की अदालत ने निमिषा प्रिया की अपील को खारिज कर दिया था. निमिषा प्रिया पर 2017 में यमन के नागरिक तलल आब्दो माहदी की हत्या का आरोप है. निमिषा पर आरोप है कि उसने माहदी को नशीला पदार्थ पिलाया, जिसके ओवरडोज से उसकी मौत हो गई थी. निमिषा एक प्रशिक्षित नर्स है. उसने 2014 में यमन की राजधाना सना में अपना क्लिनिक स्थापित करने के लिए माहदी से मदद ली थी.

यमनी कानून के मुताबिक केवल उसके नागरिकों को ही क्लीनिक और व्यावसायिक फर्म स्थापित करने की अनुमति है. बाद में दोनों के संबंध बिगड़ गए और महादी उसे प्रताड़ित करने लगा. महादी ने निमिषा का पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिया. आरोप है कि निमिषा महादी के चंगुल से बचने के लिए एक यमनी नर्स के साथ योजना बनाकर नशीले इंजेक्शन दिया जिसके ओवरडोज से उसकी मौत हो गई.

ये भी पढ़ें : केरल की निमिषा को यमन में सुनाई गई मौत की सजा, बचाने जाएंगे SC के पूर्व जज कुरियन जोसेफ

नई दिल्ली: यमन की एक अदालत की ओर से केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया को हत्या के एक मामले में मौत की सजा दी गई हैं. निमिषा प्रिया की मां ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपनी बेटी को फांसी से बचाने यमन जाने की अनुमति देने की मांग की है. शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक विशेष सुनवाई में निमिषा प्रिया की मां की अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि क्या निमिषा की मां को यमन जाने की इजाजत दी जा सकती है. मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी.

जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच से निमिषा प्रिया की मां की ओर से पेश वकील सुभाष चंद्रन ने कहा कि याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार से यमन जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को यमन जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. केंद्र सरकार ने कहा था कि यमन में सत्ता बदलने के बाद वहां फिलहाल भारत का कोई राजनयिक उपस्थिति नहीं है, इसलिए केंद्र निमिषा प्रिया की मां की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है.

ये भी पढ़ें : केरल की नर्स को यमन में सुनाई गई फांसी की सजा, सिर्फ राष्ट्रपति ही दे सकते हैं माफी

सुनवाई के दौरान निमिषा प्रिया की मां की ओर से पेश वकील ने कहा कि केंद्र सरकार यमन में मारे गए परिवार से समझौते की कोशिश करे, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि वे ऐसा समझौता नहीं कर सकते हैं. ऐसे में निमिषा के परिवार के पास यमन जाकर खुद उसकी जान बचाने की कोशिश करना चाहता है. उसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील पवन नारंग से कहा कि वे केंद्र सरकार से इस बात पर निर्देश लेकर बताएं कि क्या निमिषा प्रिया के परिवार को यमन जाने की अनुमति दी जा सकती है.

बता दें कि 7 मार्च 2022 को यमन की अदालत ने निमिषा प्रिया की अपील को खारिज कर दिया था. निमिषा प्रिया पर 2017 में यमन के नागरिक तलल आब्दो माहदी की हत्या का आरोप है. निमिषा पर आरोप है कि उसने माहदी को नशीला पदार्थ पिलाया, जिसके ओवरडोज से उसकी मौत हो गई थी. निमिषा एक प्रशिक्षित नर्स है. उसने 2014 में यमन की राजधाना सना में अपना क्लिनिक स्थापित करने के लिए माहदी से मदद ली थी.

यमनी कानून के मुताबिक केवल उसके नागरिकों को ही क्लीनिक और व्यावसायिक फर्म स्थापित करने की अनुमति है. बाद में दोनों के संबंध बिगड़ गए और महादी उसे प्रताड़ित करने लगा. महादी ने निमिषा का पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिया. आरोप है कि निमिषा महादी के चंगुल से बचने के लिए एक यमनी नर्स के साथ योजना बनाकर नशीले इंजेक्शन दिया जिसके ओवरडोज से उसकी मौत हो गई.

ये भी पढ़ें : केरल की निमिषा को यमन में सुनाई गई मौत की सजा, बचाने जाएंगे SC के पूर्व जज कुरियन जोसेफ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.