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डॉक्टरों की सैलरी नहीं मिलने पर HC नाराज, कहा- प्रबंधन नहीं कर सकते तो अपनी दुकान बंद कर लीजिए - पूर्वी दिल्ली नगर निगम में हॉस्पीटल

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि अगर आप संसाधनों का प्रबंधन नहीं कर सकते तो अपनी दूकान बंद कर लीजिए.

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डॉक्टरों की सैलरी को लेकर कोर्ट नाराज
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Published : Feb 4, 2022, 2:27 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट (delhi high court) ने डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्कर्स की सैलरी (Salary of doctors and frontline workers) नहीं मिलने पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम (East Delhi Municipal Corporation) को फटकार लगाई है. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने नाराज होकर कहा कि अगर आप संसाधनों का प्रबंधन नहीं कर सकते तो अपनी दूकान बंद कर लीजिए.

कोर्ट ने कहा कि हम आपका काम नहीं कर सकते हैं. अगर आप निजी उपक्रम होते तो हम आपको बंद करने को कहते. अगर आप अपने संसाधनों का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी दुकान बंद कर लीजिए. कोर्ट ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम (East Delhi Municipal Corporation) से कहा कि आपके यहां जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें अपना परिवार चलाना होता है. क्या केवल डॉक्टरों को ही सैलरी नहीं मिल रही है या और भी कर्मचारी हैं.

सुनवाई के दौरान पूर्वी दिल्ली नगर निगम की ओर से वकील मनु चतुर्वेदी ने कहा कि निगम के इंजीनियर समेत बाकी कर्मचारियों को अक्टूबर 2021 तक की सैलरी का भुगतान हो गया है. सफाईकर्मियों को दिसंबर 2021 तक की सैलरी दी गई है. उन्होंने कहा कि नगर निगम अपना राजस्व बढ़ा रही है और खर्च घटा रही है.

ये भी पढ़ें : सागर धनखड़ हत्या मामले के आरोपी सुशील पहलवान की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने नगर निगम को तीसरी और अंतिम किश्त जारी कर दी है. अगर कुछ बाकी होगा तो उसका भी कुछ ही दिनों में भुगतान हो जाएगा. उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से सैलरी बकाया रखने का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है.

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नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट (delhi high court) ने डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्कर्स की सैलरी (Salary of doctors and frontline workers) नहीं मिलने पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम (East Delhi Municipal Corporation) को फटकार लगाई है. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने नाराज होकर कहा कि अगर आप संसाधनों का प्रबंधन नहीं कर सकते तो अपनी दूकान बंद कर लीजिए.

कोर्ट ने कहा कि हम आपका काम नहीं कर सकते हैं. अगर आप निजी उपक्रम होते तो हम आपको बंद करने को कहते. अगर आप अपने संसाधनों का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी दुकान बंद कर लीजिए. कोर्ट ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम (East Delhi Municipal Corporation) से कहा कि आपके यहां जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें अपना परिवार चलाना होता है. क्या केवल डॉक्टरों को ही सैलरी नहीं मिल रही है या और भी कर्मचारी हैं.

सुनवाई के दौरान पूर्वी दिल्ली नगर निगम की ओर से वकील मनु चतुर्वेदी ने कहा कि निगम के इंजीनियर समेत बाकी कर्मचारियों को अक्टूबर 2021 तक की सैलरी का भुगतान हो गया है. सफाईकर्मियों को दिसंबर 2021 तक की सैलरी दी गई है. उन्होंने कहा कि नगर निगम अपना राजस्व बढ़ा रही है और खर्च घटा रही है.

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सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने नगर निगम को तीसरी और अंतिम किश्त जारी कर दी है. अगर कुछ बाकी होगा तो उसका भी कुछ ही दिनों में भुगतान हो जाएगा. उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से सैलरी बकाया रखने का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है.

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