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साहेब, बीबी और गैंगस्टर फिल्म 48 घंटे के अंदर हटाए गूगल और यूट्यूब: HC - प्रोड्यूसर तिग्मांशु धुलिया

फिल्म के को-प्रोड्यूसर राहुल मित्रा ने याचिका दायर किया है. राहुल मित्रा के मुताबिक इस फिल्म के प्रोड्यूसर तिग्मांशु धुलिया ने इस फिल्म के सभी राइट्स उन्हें दे दिया था. मित्रा ने याचिका में कहा है कि यूट्यूब पर इस फिल्म को अपलोड किए जाने से उसके राइट्स का उल्लंघन हुआ है.

Saheb, Bibi and Gangster films removed within 48 hours Google and YouTube said delhi highcourt
साहेब, बीबी और गैंगस्टर फिल्म 48 घंटे के अंदर हटाए गूगल और यूट्यूब- HC
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Published : Jun 3, 2020, 6:51 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और यूट्यूब को निर्देश दिया कि वो अपने प्लेटफॉर्म से ‘साहेब, बीबी और गैंगस्टर’ नामक फिल्म को 48 घंटे के अंदर हटाएं. जस्टिस राजीव शकधर की बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के बाद ये अंतरिम आदेश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.



राइट्स के उल्लंघन का आरोप

फिल्म के को-प्रोड्यूसर राहुल मित्रा ने याचिका दायर किया है. राहुल मित्रा के मुताबिक इस फिल्म के प्रोड्यूसर तिग्मांशु धुलिया ने इस फिल्म के सभी राइट्स उन्हें दे दिया था. मित्रा ने याचिका में कहा है कि यूट्यूब पर इस फिल्म को अपलोड किए जाने से उसके राइट्स का उल्लंघन हुआ है. इससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है.



अपलोड करनेवाले को भी पक्षकार बनाने का आदेश

याचिका में कहा गया है कि राहुल मित्रा अब इस स्थिति में नहीं है वे अपनी फिल्म का राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स को बेच सकें. सुनवाई के दौरान यूट्यूब की ओर से वकील ममता रानी झा ने कहा कि इस मामले में उस व्यक्ति को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए, जिसने इस फिल्म को अपलोड किया है. उसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे इस मामले में फिल्म को अपलोड करनेवाले को भी पांच दिनों के अंदर पक्षकार बनाएं.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और यूट्यूब को निर्देश दिया कि वो अपने प्लेटफॉर्म से ‘साहेब, बीबी और गैंगस्टर’ नामक फिल्म को 48 घंटे के अंदर हटाएं. जस्टिस राजीव शकधर की बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के बाद ये अंतरिम आदेश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.



राइट्स के उल्लंघन का आरोप

फिल्म के को-प्रोड्यूसर राहुल मित्रा ने याचिका दायर किया है. राहुल मित्रा के मुताबिक इस फिल्म के प्रोड्यूसर तिग्मांशु धुलिया ने इस फिल्म के सभी राइट्स उन्हें दे दिया था. मित्रा ने याचिका में कहा है कि यूट्यूब पर इस फिल्म को अपलोड किए जाने से उसके राइट्स का उल्लंघन हुआ है. इससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है.



अपलोड करनेवाले को भी पक्षकार बनाने का आदेश

याचिका में कहा गया है कि राहुल मित्रा अब इस स्थिति में नहीं है वे अपनी फिल्म का राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स को बेच सकें. सुनवाई के दौरान यूट्यूब की ओर से वकील ममता रानी झा ने कहा कि इस मामले में उस व्यक्ति को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए, जिसने इस फिल्म को अपलोड किया है. उसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे इस मामले में फिल्म को अपलोड करनेवाले को भी पांच दिनों के अंदर पक्षकार बनाएं.

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