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दो बार फेल होने पर नहीं मिला था एडमिशन, अब कोर्ट ने दिया ये फैसला

दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले दो छात्रों को नौवीं कक्षा में दो बार फेल होने के बाद स्कूल प्रशासन ने उन्हें दाखिला देने से मना कर दिया. जिसके बाद मामला कोर्ट में गया और दिल्ली सरकार की दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें दोबारा दाखिला देने का आदेश दिया है.

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Published : Jul 17, 2019, 7:26 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट etv bharat

नई दिल्ली: राजधानी के एनपी को-एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले दो छात्रों को नौवीं कक्षा में दो बार फेल होने के बाद स्कूल प्रशासन ने उन्हें दाखिला देने से मना कर दिया था. जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें दोबारा दाखिला देने का आदेश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने नौवीं कक्षा में दो बार फेल होने वाले छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए नई दिल्ली महानगरपालिका को दोबारा दाखिला देने का आदेश दिया है. यह आदेश जस्टिस अनु मल्होत्रा की बेंच ने दिया है.

दोनों छात्रों को मिलेगा दाखिला
दोनों छात्रों को नौवीं कक्षा में इस आधार पर दाखिला देने से मना किया गया था कि वे दो बार फेल हो गए थे. छात्रों की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि दो बार के फेल छात्र पत्राचार विद्यालय स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2017 के तहत दसवीं की परीक्षा दे सकते हैं. दिल्ली सरकार की इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने दोनों छात्रों को दाखिला देने का निर्देश दिया है.

दोनों छात्र एनपी को-एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं. दोनों ही नौवीं कक्षा की परीक्षा में दो बार फेल हो गए थे, जिसके बाद स्कूल ने उनका दाखिला लेने से मना कर दिया था.

नई दिल्ली: राजधानी के एनपी को-एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले दो छात्रों को नौवीं कक्षा में दो बार फेल होने के बाद स्कूल प्रशासन ने उन्हें दाखिला देने से मना कर दिया था. जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें दोबारा दाखिला देने का आदेश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने नौवीं कक्षा में दो बार फेल होने वाले छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए नई दिल्ली महानगरपालिका को दोबारा दाखिला देने का आदेश दिया है. यह आदेश जस्टिस अनु मल्होत्रा की बेंच ने दिया है.

दोनों छात्रों को मिलेगा दाखिला
दोनों छात्रों को नौवीं कक्षा में इस आधार पर दाखिला देने से मना किया गया था कि वे दो बार फेल हो गए थे. छात्रों की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि दो बार के फेल छात्र पत्राचार विद्यालय स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2017 के तहत दसवीं की परीक्षा दे सकते हैं. दिल्ली सरकार की इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने दोनों छात्रों को दाखिला देने का निर्देश दिया है.

दोनों छात्र एनपी को-एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं. दोनों ही नौवीं कक्षा की परीक्षा में दो बार फेल हो गए थे, जिसके बाद स्कूल ने उनका दाखिला लेने से मना कर दिया था.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने नौवीं कक्षा में दो बार फेल होने वाले छात्रों दीपिका और राहुल की याचिका पर सुनवाई करते हुए नई दिल्ली महानगरपालिका को निर्देश दिया है कि उन्हें दोबारा दाखिला दें। जस्टिस अनु मल्होत्रा की बेंच ने ये आदेश दिया।



Body:तीनों छात्रों को नौवीं कक्षा में इस आधार पर दाखिला देने से मना किया गया कि वे दो बार फेल हो गए थे। छात्रों की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि दो बार के फेल छात्रों को पत्राचार विद्यालय स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2017 के तहत पत्राचार से दसवीं की परीक्षा दे सकते हैं। दिल्ली सरकार की इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने दोनों छात्रों को दाखिला देने का निर्देश दिया।


Conclusion:दोनों छात्र एनपी को-एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों ही नौवीं कक्षा की परीक्षा में दो बार फेल हो गए थे जिसके बाद स्कूल ने उनका दाखिला लेने से मना कर दिया था।
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