नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार पिंजरा तोड़ ग्रुप की सदस्य नताशा नरवाल को अंतरिम जमानत दे दी है. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने नताशा नरवाल को अपने पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत दी है.
पिता की हुई कोरोना से मौत
कोर्ट ने नताशा नरवाल को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है. नताशा नरवाल के पिता महावीर नरवाल की हरियाणा के रोहतक में कोरोना संक्रमण से मौत हो गई. इस मामले को वकील अदीत एस पुजारी ने कोर्ट के सामने मेंशन करते हुए अंतरिम जमानत की मांग की. उन्होंने कहा कि नताशा नरवाल के पिता की मौत हो गई है, जबकि उसके भाई को कोरोना का संक्रमण हो गया है. तब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वकील अमित महाजन से पूछा कि क्या ये सही है, तब अमित महाजन ने कहा कि हां ये सही है. दिल्ली पुलिस ने नताशा नरवाल की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध नहीं किया.
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यूएपीए के तहत दर्ज है FIR
कोर्ट ने नताशा नरवाल को निर्देश दिया कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार के समय पीपीई किट पहने और जेल में सरेंडर करते समय आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट पेश करें. बता दें कि नताशा नरवाल पर दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत FIR दर्ज की गई है.