नई दिल्ली: कोरोना महामारी काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी राशन कार्ड धारकों को नवंबर तक मुफ्त राशन देने के फैसले को दिल्ली सरकार ने भी लागू कर दिया है. 8 जुलाई यानि बुधवार से दिल्ली सरकार सभी राशन कार्ड धारकों को नवंबर तक मुफ्त राशन देगी.
प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम फ्री राशन
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को हर महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है. जिसमें 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल शामिल है. अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी के तहत खाद्यान्नों की प्रति परिवार नियमित पात्रता 25 किलोग्राम गेहूं, 10 किलो चावल और 1 किलो चीनी की है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं, 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल रियायती दर पर प्रदान किया जाता है. लेकिन पांच महीने तक राशन मुफ्त दिया जाएगा.
हेल्पलाइन नंबर पर करें शिकायत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी राशन लाभार्थियों को जागरूक रहने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा है कि किसी भी लाभार्थी को खाद्यान्न के लिए कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है. नवंबर तक उन्हें मुफ्त राशन प्रदान कर किया जाएगा. लेकिन लाभार्थी को राशन दुकान पर राशन में प्राप्त करने में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है तो इसकी शिकायत विभाग के अधिकारियों से कर सकते हैं. हेल्पलाइन नंबर 1967 पर इसकी शिकायत कर सकते हैं. बता दें कि कोरोना महामारी के चलते मार्च महीने से लागू लॉकडाउन के द्वारा सरकार के निर्देश पर अप्रैल, मई और जून महीने में भी सभी को राशन फ्री में दिया गया था.