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Delhi Mayor Election: 16 फरवरी को चुनाव कराए जाने के नगर निगम के प्रस्ताव को CM केजरीवाल ने दी मंजूरी - matter of mayor election reached the Supreme Court

दिल्ली नगर निगम की तरफ से मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव 16 फरवरी को कराए जाने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा गया था, जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी दे दी है. वहीं मामले में लगातार सदन स्थगित होने के बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिसपर 13 फरवरी को सुनवाई होनी है.

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Published : Feb 9, 2023, 8:26 PM IST

Updated : Feb 10, 2023, 8:09 AM IST

नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम की तरफ से दिल्ली सरकार को 16 फरवरी को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के छह सदस्यों का चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वीकृति दे दी है. दिल्ली सरकार 16 फरवरी को मेयर चुनाव करवाने के लिए तैयार है.

बीते 6 फरवरी को मेयर चुनाव के लिए बुलाई गई सदन की बैठक में भी हंगामा हुआ और बैठक स्थगित हो गई. तब आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद की प्रत्याशी शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मेयर चुनाव कराने की मांग की थी. बुधवार को उस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार, एमसीडी और पीठासीन अधिकारी को नोटिस भेजा है. सोमवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी.

पहले तीन बार टल चुका है मेयर चुनावः बता दें कि अभी तक तीन बार मेयर का चुनाव टल चुका है. पहली बार 6 जनवरी और दूसरी बार 24 जनवरी को हंगामे के कारण तीन बार मेयर का चुनाव टल चुका है. निगम सदन की बैठक 6 जनवरी को पहली बार बुलाई गई थी, तब भी मनोनीत पार्षदों पर हंगामा हुआ था. आम आदमी पार्टी का कहना था कि मनोनीत पार्षदों से वोट कराने की कोशिश हो रही है. दूसरी बार 24 जनवरी को बैठक बुलाई गई, इसमें पार्षदों की शपथ तो हो गई लेकिन जैसे ही मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो फिर हंगामा हुआ.

ये भी पढे़ंः महिला सुरक्षा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पुलिसिंग को और चाक-चौबंद बनाने की जरूरत: एलजी

इसके अलावा मनोनीत पार्षदों के वोटिंग के मुद्दे पर 6 फरवरी को तीसरी बार भी बैठक स्थगित हो गई थी. बीते रविवार को आम आदमी पार्टी ने 135 पार्षदों के हस्ताक्षर युक्त पत्र निगम के पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा को भेजा था. साथ ही उनसे गुजारिश की थी कि वह मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव से बाहर रखें. लेकिन पीठासीन अधिकारी ने आप पार्षदों की मांगें नहीं मानी. बता दें कि एमसीडी चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को आए थे जिसमें 134 जीतकर आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा दल है वहीं बीजेपी को 104 सीटें मिली हैं.

ये भी पढ़ेंः अगले 3 साल में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से दिल्ली सरकार करेगी 6000 मेगावाट बिजली का उत्पादन

नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम की तरफ से दिल्ली सरकार को 16 फरवरी को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के छह सदस्यों का चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वीकृति दे दी है. दिल्ली सरकार 16 फरवरी को मेयर चुनाव करवाने के लिए तैयार है.

बीते 6 फरवरी को मेयर चुनाव के लिए बुलाई गई सदन की बैठक में भी हंगामा हुआ और बैठक स्थगित हो गई. तब आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद की प्रत्याशी शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मेयर चुनाव कराने की मांग की थी. बुधवार को उस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार, एमसीडी और पीठासीन अधिकारी को नोटिस भेजा है. सोमवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी.

पहले तीन बार टल चुका है मेयर चुनावः बता दें कि अभी तक तीन बार मेयर का चुनाव टल चुका है. पहली बार 6 जनवरी और दूसरी बार 24 जनवरी को हंगामे के कारण तीन बार मेयर का चुनाव टल चुका है. निगम सदन की बैठक 6 जनवरी को पहली बार बुलाई गई थी, तब भी मनोनीत पार्षदों पर हंगामा हुआ था. आम आदमी पार्टी का कहना था कि मनोनीत पार्षदों से वोट कराने की कोशिश हो रही है. दूसरी बार 24 जनवरी को बैठक बुलाई गई, इसमें पार्षदों की शपथ तो हो गई लेकिन जैसे ही मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो फिर हंगामा हुआ.

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इसके अलावा मनोनीत पार्षदों के वोटिंग के मुद्दे पर 6 फरवरी को तीसरी बार भी बैठक स्थगित हो गई थी. बीते रविवार को आम आदमी पार्टी ने 135 पार्षदों के हस्ताक्षर युक्त पत्र निगम के पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा को भेजा था. साथ ही उनसे गुजारिश की थी कि वह मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव से बाहर रखें. लेकिन पीठासीन अधिकारी ने आप पार्षदों की मांगें नहीं मानी. बता दें कि एमसीडी चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को आए थे जिसमें 134 जीतकर आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा दल है वहीं बीजेपी को 104 सीटें मिली हैं.

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Last Updated : Feb 10, 2023, 8:09 AM IST

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