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दिल्ली में सितंबर तक ड्राई डे की लिस्ट जारी, मेट्रो में शराब ले जाने के नियम को बदलने की मांग

दिल्ली में सितंबर तक इन चार दिनों को राज्य सरकार ने ड्राई डे घोषित कर दिया है. यानी 'गला तर' करने के शौकीनों को इस दिन शराब नहीं मिलेगी. वहीं, दूसरी तरफ मेट्रो में शराब ले जाने के नियम को बदलने की भी मांग की गई है. पढ़ें पूरी खबर...

Delhi government released list of dry days
Delhi government released list of dry days
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Published : Jul 26, 2023, 3:19 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने जुलाई से सितंबर महीने की अवधि के लिए चार ड्राई डे घोषित किया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक्साइज डिपार्टमेंट के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस दौरान मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और ईद ए मिलाद पर दिल्ली में शराब की बिक्री नहीं होगी. एक्साइज डिपार्टमेंट में एक जुलाई से 30 सितंबर की अवधि के लिए ड्राई डे की जो सूची जारी की है, उसमें 29 जुलाई को मुहर्रम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, सात सितंबर को जन्माष्टमी और 28 सितंबर को ईद ए मिलाद को ड्राई डे के रूप में शामिल किया गया है. दिल्ली सरकार, हर तीन महीने पर ड्राई डे की लिस्ट जारी करती है.

बदल सकता है ये नियम: वहीं, दिल्ली मेट्रो में दो सीलबंद शराब की बोतल ले जाने के नियम में भी बदलाव हो सकता है. दरअसल, सीलबंद शराब की बोतल ले जाने की अनुमति देने के मामले में एक्साइज डिपार्टमेंट ने इसे बदलने की मांग की है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने एक महीने पहले ही यात्रियों को दो शराब की बोतलें ले जाने की इजाजत दी थी.

यह भी पढ़ें-Delhi Liquor Scam: दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत छह सप्ताह बढ़ाई

एक्साइज डिपार्टमेंट का कहना है कि नियम के अनुसार शराब की केवल एक सीलबंद बोतल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा सकता है. मेट्रो दिल्ली और एनसीआर के शहरों में यात्रियों को ले जाती है और किसी भी व्यक्ति को दो सीलबंद बोतल ले जाने की अनुमति देना नियम का उल्लंघन है. एक्साइज डिपार्टमेंट का यह नोटिस दिल्ली मेट्रो रेल निगम को भेज दिया गया है और इस नियम बदलने को कहा गया है.

यह भी पढ़ें-Delhi Metro: रविवार को मेंटेनेंस के लिए बाधित रहेगी ब्लू लाइन, इन रूट से करें यात्रा

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने जुलाई से सितंबर महीने की अवधि के लिए चार ड्राई डे घोषित किया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक्साइज डिपार्टमेंट के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस दौरान मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और ईद ए मिलाद पर दिल्ली में शराब की बिक्री नहीं होगी. एक्साइज डिपार्टमेंट में एक जुलाई से 30 सितंबर की अवधि के लिए ड्राई डे की जो सूची जारी की है, उसमें 29 जुलाई को मुहर्रम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, सात सितंबर को जन्माष्टमी और 28 सितंबर को ईद ए मिलाद को ड्राई डे के रूप में शामिल किया गया है. दिल्ली सरकार, हर तीन महीने पर ड्राई डे की लिस्ट जारी करती है.

बदल सकता है ये नियम: वहीं, दिल्ली मेट्रो में दो सीलबंद शराब की बोतल ले जाने के नियम में भी बदलाव हो सकता है. दरअसल, सीलबंद शराब की बोतल ले जाने की अनुमति देने के मामले में एक्साइज डिपार्टमेंट ने इसे बदलने की मांग की है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने एक महीने पहले ही यात्रियों को दो शराब की बोतलें ले जाने की इजाजत दी थी.

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एक्साइज डिपार्टमेंट का कहना है कि नियम के अनुसार शराब की केवल एक सीलबंद बोतल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा सकता है. मेट्रो दिल्ली और एनसीआर के शहरों में यात्रियों को ले जाती है और किसी भी व्यक्ति को दो सीलबंद बोतल ले जाने की अनुमति देना नियम का उल्लंघन है. एक्साइज डिपार्टमेंट का यह नोटिस दिल्ली मेट्रो रेल निगम को भेज दिया गया है और इस नियम बदलने को कहा गया है.

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