नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सीएनजी या अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली सभी टैक्सियों के परमिट की वैधता को 15 साल तक बढ़ॉने का फैसला किया है. इस फैसले से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हजारों टैक्सी मालिकों को राहत मिलेगी. आदेश में कहा गया है कि परमिट की वैधता में यह विस्तार मोटर वाहन अधिनियम, 1988, CMVR, 1989 और DMVR, 1993 में निर्धारित अन्य सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले टैक्सियों पर लागू होगा.
परमिट की अवधि में असमानता: परमिट की वैधता बढ़ाने का निर्णय दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा गहन अवलोकन के बाद आया है. परिवहन विभाग ने पाया कि दिल्ली एनसीआर में अनुबंध कैरिज परमिट के तहत चलने वाली टैक्सियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच परमिट की अवधि में असमानता है. अब तक, DL1RT के साथ सिटी टैक्सी योजना 2015 के तहत पंजीकृत टैक्सियों की परमिट वैधता केवल 8 वर्ष थी. इसके विपरीत काली और पीली कैब और अन्य श्रेणियों सहित अन्य सभी टैक्सियों की वैधता 15 वर्ष थी, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 द्वारा परिभाषित वाहन की आयु के अनुरूप है.
प्रदूषण को कम करने में मिलेगी मदद: केजरीवल सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिए यह फैसला लिया है. दिल्ली सरकार के इस कदम से पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने और शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी. परिवहन विभाग ने टैक्सी मालिकों और ऑपरेटरों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि वे प्रासंगिक अधिनियमों और विनियमों में अन्य सभी शर्तों को पूरा करें. विस्तारित परमिट वैधता को बनाए रखने के लिए सभी निर्धारित आवश्यकताओं का पालन महत्वपूर्ण रहेगा.
"मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हमेशा टैक्सी चालकों के साथ खड़ी रही है. इस कदम से हमारे सभी टैक्सी चालक भाइयों को मदद मिलेगी जो अब 15 वर्षों तक अपने सीएनजी वाहनों को चला सकेंगे."
कैलाश गहलोत, परिवहन मंत्री, दिल्ली सरकार
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टैक्सी चालकों ने केजरीवाल के फैसले का किया स्वागत: दिल्ली में टैक्सी चलाने वाले शहाबुद्दीन ने इस फैसले का समर्थन किया है. टैक्सी चालक ने कहा कि इस फैसले से हजारों टैक्सी चालकों को बड़ी राहत मिलेगी. अब टैक्सी 15 साल तक चलेगी. पहले 9 साल में हमारी टैक्सी का परमिट खत्म हो जाता था. दिल्ली सरकार के इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं.