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दिल्ली शिक्षा विभाग का नया आदेश- 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए परीक्षा में परफॉर्मेंस जरूरी, तभी मिलेगा...

दिल्ली शिक्षा विभाग ने 5वीं और 8वीं के छात्र-छात्राओं के लिए नया आदेश जारी किया है. इसके तहत छात्र अगर परीक्षा परिणाम में फेल हो गए तो आगे उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा.

दिल्ली शिक्षा विभाग
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 26, 2023, 4:15 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पांचवी और आठवीं के छात्रों के लिए जरूरी खबर है. दरअसल, छात्र अगर परीक्षा परिणाम में फेल हो गए तो आगे उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा. इसलिए परीक्षा में आपका प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए.

दरअसल, शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया है. इसके तहत अब तक जो प्रमोट करने की नीति थी उसमें बदलाव कर दिया गया है. अब तक शिक्षा विभाग में पांचवी और आठवीं के छात्रों को कम अंक मिलने पर भी प्रमोट किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निगम और कैंटोनमेंट बोर्ड के स्कूल प्रमुखों को निर्देश भी जारी कर दिया है.

फेल हुए तो क्या होगा: डिटेंशन पॉलिसी के हटाए जाने से अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पांचवी और आठवीं के छात्र क्लास में फेल होते हैं तो उन्हें फेल की कैटेगरी में रखा जाएगा. हालांकि उन्हें परीक्षा देने का मौका मिलेगा, लेकिन इस परीक्षा में भी फेल हुए तो उन्हें दोबारा इसी क्लास में पढ़ना होगा. ऐसे छात्रों को किसी भी हालत में प्रमोट नहीं किया जाएगा.

परिणाम से हैं असंतुष्ट तो क्या करें: शिक्षा विभाग ने बताया कि अगर पांचवीं और आठवीं के छात्र परीक्षा में फेल हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें जो अंक मिले वह गलत है और इससे ज्यादा अंक मिलने चाहिए थे. इस तरह की समस्या की शिकायत के लिए वह जिला के उप शिक्षा निदेशक से शिकायत कर सकते हैं. वहीं, प्राइवेट स्कूलों में विशेष कैटेगरी के तहत पढ़ने वाले छात्र. जिनमें ईडब्ल्यूएस, डीजी कैटेगरी के छात्र अपने परिणाम को लेकर उप शिक्षा निदेशक से शिकायत कर सकते हैं. जिला स्तर पर बनाई गई समिति द्वारा इसका निवारण किया जाएगा. हालांकि, फिर भी शिकायत का समाधान नहीं होता है तो शिक्षा निदेशक या फिर शिक्षा विभाग को शिकायत की जा सकती है.

ये भी पढ़ें:

  1. शिक्षा विभाग ने स्कूलों को गेस्ट टीचर्स का ऑनलाइन एक्सपीरिएंस सर्टिफिकेट जारी करने का दिया निर्देश
  2. दिल्ली के शिक्षा विभाग ने छह साल बाद दोबारा जारी किया ऑर्डर, निजी स्कूल कर रहे थे मनमानी

नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पांचवी और आठवीं के छात्रों के लिए जरूरी खबर है. दरअसल, छात्र अगर परीक्षा परिणाम में फेल हो गए तो आगे उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा. इसलिए परीक्षा में आपका प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए.

दरअसल, शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया है. इसके तहत अब तक जो प्रमोट करने की नीति थी उसमें बदलाव कर दिया गया है. अब तक शिक्षा विभाग में पांचवी और आठवीं के छात्रों को कम अंक मिलने पर भी प्रमोट किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निगम और कैंटोनमेंट बोर्ड के स्कूल प्रमुखों को निर्देश भी जारी कर दिया है.

फेल हुए तो क्या होगा: डिटेंशन पॉलिसी के हटाए जाने से अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पांचवी और आठवीं के छात्र क्लास में फेल होते हैं तो उन्हें फेल की कैटेगरी में रखा जाएगा. हालांकि उन्हें परीक्षा देने का मौका मिलेगा, लेकिन इस परीक्षा में भी फेल हुए तो उन्हें दोबारा इसी क्लास में पढ़ना होगा. ऐसे छात्रों को किसी भी हालत में प्रमोट नहीं किया जाएगा.

परिणाम से हैं असंतुष्ट तो क्या करें: शिक्षा विभाग ने बताया कि अगर पांचवीं और आठवीं के छात्र परीक्षा में फेल हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें जो अंक मिले वह गलत है और इससे ज्यादा अंक मिलने चाहिए थे. इस तरह की समस्या की शिकायत के लिए वह जिला के उप शिक्षा निदेशक से शिकायत कर सकते हैं. वहीं, प्राइवेट स्कूलों में विशेष कैटेगरी के तहत पढ़ने वाले छात्र. जिनमें ईडब्ल्यूएस, डीजी कैटेगरी के छात्र अपने परिणाम को लेकर उप शिक्षा निदेशक से शिकायत कर सकते हैं. जिला स्तर पर बनाई गई समिति द्वारा इसका निवारण किया जाएगा. हालांकि, फिर भी शिकायत का समाधान नहीं होता है तो शिक्षा निदेशक या फिर शिक्षा विभाग को शिकायत की जा सकती है.

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