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DDMA ने जारी की गाइडलाइंस, पुलिस ने कहा- सख्ती से होगा पालन - Night curfew in delhi

डीडीएमए ने कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज से दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू का आदेश दिया है. इस संबंध में जरूरी गाइडलाइंस आज जारी कर दिया गया.

दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी
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Published : Apr 6, 2021, 8:48 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीडीएमए ने कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज से दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू का आदेश दिया है. इस संबंध में जरूरी गाइडलाइंस आज जारी कर दिया गया. दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने बताया की इस गाइड लाइन को सख्ती से लागू किया जाएगा.

DDMA ने जारी की गाइडलाइंस

उल्लेखित श्रेणियों को ही छूट मिलेगी

आदेश में उल्लेखित छूट वाली श्रेणियों को ही छूट मिलेगी. सभी संबंधित को डीडीए में के आदेश में दिए गए प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करना होगा.

नए सिरे से फिर से मूवमेंट पास जारी किए जाएंगे

दिल्ली पुलिस ने पहले भी आवश्यक सेवाओं, वस्तुओं में लगे व्यक्तियों के आवागमन के लिए मूवमेंट पास जारी किए थे. मांग पर नए सिरे से मूवमेंट पास फिर से जारी किए जाएंगे. इसके लिए आवेदन करने वाले, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं.

सभी क्षेत्र के अधिकारी डीडीए में आदेश को लागू करने और छूट प्राप्त श्रेणियों की सुविधा के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध रहेंगे.

नई दिल्ली: दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीडीएमए ने कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज से दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू का आदेश दिया है. इस संबंध में जरूरी गाइडलाइंस आज जारी कर दिया गया. दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने बताया की इस गाइड लाइन को सख्ती से लागू किया जाएगा.

DDMA ने जारी की गाइडलाइंस

उल्लेखित श्रेणियों को ही छूट मिलेगी

आदेश में उल्लेखित छूट वाली श्रेणियों को ही छूट मिलेगी. सभी संबंधित को डीडीए में के आदेश में दिए गए प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करना होगा.

नए सिरे से फिर से मूवमेंट पास जारी किए जाएंगे

दिल्ली पुलिस ने पहले भी आवश्यक सेवाओं, वस्तुओं में लगे व्यक्तियों के आवागमन के लिए मूवमेंट पास जारी किए थे. मांग पर नए सिरे से मूवमेंट पास फिर से जारी किए जाएंगे. इसके लिए आवेदन करने वाले, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं.

सभी क्षेत्र के अधिकारी डीडीए में आदेश को लागू करने और छूट प्राप्त श्रेणियों की सुविधा के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध रहेंगे.

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