नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने आज एक दूसरे मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत 4 AAP नेताओं के खिलाफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है. स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने ये आदेश दिया है.
अग्रवाल मतदाताओं के 'नाम कटवाने' का आरोप लगाया था
बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने कोर्ट में याचिका दायर कर चारों के खिलाफ दिल्ली में मतदाता सूची से अग्रवाल मतदाताओं के 'नाम कटवाने' का आरोप लगाने के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है.
सीएम केजरीवाल को मिल चुकी है जमानत
16 जुलाई 2019 को कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने इस मामले में भी 10 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी. 7 जून 2019 को कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं आतिशी, सुशील गुप्ता और मनोज कुमार को जमानत दी थी. पिछले 30 अप्रैल को कोर्ट ने सीएम केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता और आतिशी को समन जारी किया था.
बीजेपी के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप
बीजेपी के नेता राजीव बब्बर ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया. दिल्ली में अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बयान के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की गई है. याचिका में केजरीवाल के अलावा आतिशी मार्लेना, मनोज कुमार और सुशील कुमार गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया है.
वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर आरोप-प्रत्यारोप
आपको बता दें कि अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे. बीजेपी पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के कुल 8 लाख बनिए वोटरो में से 4 लाख के नाम क्यों कटवाए, जवाब दीजिए. बीजेपी की नोटबंदी और जीएसटी जैसी गलत नीतियों की वजह से व्यापारियों के धंधे चौपट हो गए. इसलिए बनिए इस बार बीजेपी को वोट नहीं दे रहे. तो क्या इसका मतलब आप उनके वोट कटवा दोगे? ऐसे जीतोगे?