नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान या अन्य अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विस्तापित हुए लोग या दिल्ली के अन्य इलाकों में स्थानांतरित हुए मतदाता वोटर आईडी कार्ड में अपना पता संशोधित करा लें, जिससे की वह मतदान करने से वंचित न रहें.
नोटिस में कहा गया है कि मतदाता फार्म-8 भरकर नए स्थान पर मतदाता सूची में अपना पता दर्ज कराएं, साथ ही फार्म-8 में ही पिछले निवास का विवरण भरकर वहां की मतदाता सूची से अपना नाम हटवा लें. नोटिस के मुताबिक मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है. दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख नौ दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है. विस्थापित या पता बदलने वाले पंजीकृत मतदाता फार्म-8 भरकर आवेदन कर सकते हैं.
ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन: मतदाता अपना पता मतदाता पोर्टल https://voters.eci.gov.in, मतदाता हेल्पलाइन ऐप, वहीं दिव्यांगजन सक्षम ऐप पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता केंद्र या अपने मतदान केंद्र पर जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. इसके साथ ही केंद्रों की सूची www.ceodelhi.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.
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बताया गया कि मतदाता सूची में एक से अधिक प्रविष्टियां होना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 व 18 के तहत दंडनीय अपराध माना गया है. गौरतलब है कि जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली नगर निगम ने कई जगहों से अतिक्रमण हटाया था. इस अभियान के दौरान कई लोग विस्थापित हो गए थे.
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