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दिल्ली बार काउंसिल ने वकीलों को मुफ्त ऑक्सीजन देने की शुरुआत की

दिल्ली बार काउंसिल ने वकीलों और उनके परिजनों को होम आइसोलेशन के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की मुफ्त व्यवस्था देने की शुरुआत की है.

दिल्ली बार काउंसिल
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Published : May 11, 2021, 9:49 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) ने अपने यहां पंजीकृत वकीलों और उनके परिजनों को होम आइसोलेशन के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की मुफ्त व्यवस्था करने का फैसला किया है. बीसीडी ने ये सुविधा दिल्ली-एनसीआर में रहनेवाले वकीलों के लिए शुरु किया है.

यह भी पढ़ें- दिल्ली: 18 फीसदी से नीचे आई संक्रमण दर, मौत का कुल आंकड़ा 20 हजार के पार

इन फोन नंबर पर वकील मांग सकते हैं ऑक्सीजन

बीसीडी ने कुछ फोन नंबर जारी किए हैं जिनके जरिये कोई वकील मदद मांग सकता है. ये फोन नंबर हैं -91-11-46667021, 9999489809, 9560967001 और 9990679070 । जिन वकीलों को अपने या अपने परिजनों के लिए ऑक्सीजन की जरुरत होगी उन्हें कोरोना पॉजीटिव की रिपोर्ट, अपना एनरॉलमेंट नंबर और आवास प्रमाण-पत्र देना होगा.

तीन दिन के अंदर सिलेंडर वापस करना होगा

वकीलों को ऑक्सीजन लेने से पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की सुरक्षित वापसी की अंडरटेकिंग देनी होगी. बीसीडी ये सुविधा अपने खेलगांव मार्ग स्थित सीरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया से देगी। बीसीडी ने कहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त करनेवाले वकीलों को तीन दिन के अंदर सिलेंडर वापस करना होगा ताकि उस सिलेंडर का उपयोग दूसरे जरुरतमंद वकील कर सकें.

नई दिल्ली: दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) ने अपने यहां पंजीकृत वकीलों और उनके परिजनों को होम आइसोलेशन के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की मुफ्त व्यवस्था करने का फैसला किया है. बीसीडी ने ये सुविधा दिल्ली-एनसीआर में रहनेवाले वकीलों के लिए शुरु किया है.

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इन फोन नंबर पर वकील मांग सकते हैं ऑक्सीजन

बीसीडी ने कुछ फोन नंबर जारी किए हैं जिनके जरिये कोई वकील मदद मांग सकता है. ये फोन नंबर हैं -91-11-46667021, 9999489809, 9560967001 और 9990679070 । जिन वकीलों को अपने या अपने परिजनों के लिए ऑक्सीजन की जरुरत होगी उन्हें कोरोना पॉजीटिव की रिपोर्ट, अपना एनरॉलमेंट नंबर और आवास प्रमाण-पत्र देना होगा.

तीन दिन के अंदर सिलेंडर वापस करना होगा

वकीलों को ऑक्सीजन लेने से पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की सुरक्षित वापसी की अंडरटेकिंग देनी होगी. बीसीडी ये सुविधा अपने खेलगांव मार्ग स्थित सीरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया से देगी। बीसीडी ने कहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त करनेवाले वकीलों को तीन दिन के अंदर सिलेंडर वापस करना होगा ताकि उस सिलेंडर का उपयोग दूसरे जरुरतमंद वकील कर सकें.

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