नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए कल यानि 14 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है. चुनाव आयोग ने नॉमिनेशन संबंधी समय और नियम पहले ही निर्धारित किए हुए हैं. इन्हीं नियमों के विषय में ज्यादा बता रहे हैं दिल्ली के स्पेशल सीईओ सतनाम सिंह.
कुल 70 जगहों पर होंगे नामांकन
सतनाम सिंह ने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 70 सीटों के लिए चुनाव होने हैं. ऐसे में सभी 70 रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास नामांकन पत्र भरा जा सकता है. पहले ऑनलाइन नॉमिनेशन की प्रक्रिया पर भी विचार हो रहा था लेकिन वो सुविधा अभी के समय में नहीं है. उन्होंने बताया कि 14 जनवरी से 21 जनवरी तक रविवार को छोड़कर किसी भी दिन नामांकन पत्र भरा जा सकेगा.
उम्मीदवारों को रखना होगा ध्यान
• 11:00 से 3:00 तक ही भरे जा सकेंगे नामांकन.
• प्रत्याशियों के साथ नहीं होनी चाहिए 3 से ज्यादा गाड़ियां.
• समर्थकों के लिए लेनी होगी इजाजत.
• रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में प्रत्याशी के साथ सिर्फ 4 लोग जा सकते हैं.
• नामांकन के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को ₹10000 की देनी होगी फीस. अनुसूचित जाति के लिए ये राशि ₹5000
• रविवार को नहीं होगा नामांकन
• एफिडेविट में देनी होगी सही जानकारी
गाइडलाइंस पढ़ने की सलाह
सतनाम सिंह के मुताबिक उम्मीदवारों को नामांकन भरने से पहले चुनाव आयोग की सभी गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया बहुत आसान है लेकिन नियमों का उल्लंघन करने पर नामांकन रद्द तक किया जा सकता है. बताते चलें कि 22 जनवरी को स्क्रूटनी होगी जबकि 24 जनवरी नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है.