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अंकित सक्सेना मर्डर केस में दोषियों की सजा पर फैसला टला, 31 जनवरी को अगली सुनवाई

Ankit Saxena murder case :दिल्ली के चर्चित अंकित सक्सेना हत्याकांड में सोमवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दोषियों को सजा देने के मामले पर सुनवाई टाल दी.2018 के मर्डर केस में अब अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी.कोर्ट ने दोषियों के वकीलों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

अंकित सक्सेना मर्डर केस में दोषियों की सजा पर फैसला टला
अंकित सक्सेना मर्डर केस में दोषियों की सजा पर फैसला टला
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 15, 2024, 5:25 PM IST

अंकित सक्सेना मर्डर केस में दोषियों की सजा पर फैसला टला

नई दिल्ली: दिल्ली के चर्चित अंकित सक्सेना हत्याकांड में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2018 के मर्डर केस में दोषियों को सजा देने के मामले पर सुनवाई टाल दी है. एडिशनल सेशंस जज सुनील कुमार शर्मा ने 31 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली विधिक सहायता प्राधिकार और दोषियों के वकीलों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. इसमें दोषियों की आमदनी, उनकी जिम्मेदारी और पूर्व के आपराधिक इतिहास का विस्तृत विवरण देने को कहा है.

सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने मीडिया रिपोर्टिंग पर सवाल उठाते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की. दोषियों की ओर से पेश इस दलील का दिल्ली पुलिस की ओर से विरोध करते हुए कहा कि दोषी करार देने का आदेश मीडिया में चलाया गया है, जो सार्वजनिक दस्तावेज के आधार पर चलाया जा रहा है. बता दें, 2018 में पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में अंकित सक्सेना की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी.

अंकित सक्सेना के दूसरे धर्म की लड़की से प्रेम संबंध थे. कोर्ट ने 23 दिसंबर 2023 को इस हत्याकांड के तीन दोषियों को दोषी करार दिया था.कोर्ट ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत दोषी करार दिया था. धारा 302 के तहत उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है. कोर्ट ने अंकित सक्सेना की हत्या के मामले में लड़की के माता-पिता और उसके मामा को दोषी करार दिया था.

ये भी पढ़ें : कनाडा से दिल्ली आई महिला को एयरपोर्ट पर से गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश, 9 साल पुराने मामले में पुलिस को मिली रिमांड

इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से 28 गवाहों के बयान और उनकी ओर से पेश साक्ष्यों को दर्ज किया था. 28 गवाहों में अंकित सक्सेना के पिता और शिकायतकर्ता यशपाल सक्सेना, मां कमलेश और अंकित के दो दोस्तों नितिन और अनमोल सिंह बयान प्रमुख थे. घटना 1 फरवरी 2018 की है. अंकित की प्रेमिका अपने घर से निकल गई थी. जिससे बौखलाए लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने अंकित की हत्या की थी.

पहले तो लड़की के माता-पिता और दूसरे रिश्तेदारों का अंकित और उसके परिवार वालों से कहासुनी हुई. इस दौरान लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने अंकित की जमकर पिटाई की.पिटाई के दौरान जब अंकित की मां उसे बचाने आई तो उसके साथ भी आरोपियों ने मारपीट की. पुलिस के मुताबिक अंकित की मां ने कहा कि उसके सामने आरोपियों ने अंकित का गला धारदार हथियार से काट दिया. अंकित की मां अंकित को ई-रिक्शा में लेकर अस्पताल पहुंची जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. बता दें कि अंकित पेशे से फोटोग्राफर था.

ये भी पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं: पूर्व चांसलर सरेशवाला

अंकित सक्सेना मर्डर केस में दोषियों की सजा पर फैसला टला

नई दिल्ली: दिल्ली के चर्चित अंकित सक्सेना हत्याकांड में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2018 के मर्डर केस में दोषियों को सजा देने के मामले पर सुनवाई टाल दी है. एडिशनल सेशंस जज सुनील कुमार शर्मा ने 31 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली विधिक सहायता प्राधिकार और दोषियों के वकीलों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. इसमें दोषियों की आमदनी, उनकी जिम्मेदारी और पूर्व के आपराधिक इतिहास का विस्तृत विवरण देने को कहा है.

सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने मीडिया रिपोर्टिंग पर सवाल उठाते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की. दोषियों की ओर से पेश इस दलील का दिल्ली पुलिस की ओर से विरोध करते हुए कहा कि दोषी करार देने का आदेश मीडिया में चलाया गया है, जो सार्वजनिक दस्तावेज के आधार पर चलाया जा रहा है. बता दें, 2018 में पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में अंकित सक्सेना की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी.

अंकित सक्सेना के दूसरे धर्म की लड़की से प्रेम संबंध थे. कोर्ट ने 23 दिसंबर 2023 को इस हत्याकांड के तीन दोषियों को दोषी करार दिया था.कोर्ट ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत दोषी करार दिया था. धारा 302 के तहत उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है. कोर्ट ने अंकित सक्सेना की हत्या के मामले में लड़की के माता-पिता और उसके मामा को दोषी करार दिया था.

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इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से 28 गवाहों के बयान और उनकी ओर से पेश साक्ष्यों को दर्ज किया था. 28 गवाहों में अंकित सक्सेना के पिता और शिकायतकर्ता यशपाल सक्सेना, मां कमलेश और अंकित के दो दोस्तों नितिन और अनमोल सिंह बयान प्रमुख थे. घटना 1 फरवरी 2018 की है. अंकित की प्रेमिका अपने घर से निकल गई थी. जिससे बौखलाए लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने अंकित की हत्या की थी.

पहले तो लड़की के माता-पिता और दूसरे रिश्तेदारों का अंकित और उसके परिवार वालों से कहासुनी हुई. इस दौरान लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने अंकित की जमकर पिटाई की.पिटाई के दौरान जब अंकित की मां उसे बचाने आई तो उसके साथ भी आरोपियों ने मारपीट की. पुलिस के मुताबिक अंकित की मां ने कहा कि उसके सामने आरोपियों ने अंकित का गला धारदार हथियार से काट दिया. अंकित की मां अंकित को ई-रिक्शा में लेकर अस्पताल पहुंची जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. बता दें कि अंकित पेशे से फोटोग्राफर था.

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