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राउज एवेन्यू कोर्ट: रॉबर्ट वाड्रा के विदेश जाने पर 13 सितम्बर को अदालत सुनाएगी फैसला - ईडी

इसके पहले 3 जून को कोर्ट ने वाड्रा को विदेश जाने की अनुमति दी थी. बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब कोर्ट ने पिछले 1 अप्रैल को वाड्रा को अग्रिम जमानत दी थी तो ये शर्त रखी गई थी कि उन्हें देश के बाहर जाने से पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी.

रॉबर्ट वाड्रा के विदेश जाने पर फैसला सुरक्षित ETV BHARAT
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Published : Sep 12, 2019, 4:39 PM IST

Updated : Sep 12, 2019, 10:17 PM IST

नई दिल्ली: राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की विदेश जाने के लिए दायर याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस याचिका पर कल यानि 13 सितंबर को फैसला सुनाएगा. वाड्रा ने कोर्ट से स्पेन जाने की अनुमति मांगी है.

3 जून को वाड्रा को विदेश जाने की इजाजत मिली

इसके पहले 3 जून को कोर्ट ने वाड्रा को विदेश जाने की अनुमति दी थी. बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब कोर्ट ने पिछले 1 अप्रैल को वाड्रा को अग्रिम जमानत दी थी तो ये शर्त रखी गई थी कि उन्हें देश के बाहर जाने से प हले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी.

वाड्रा की याचिका हाईकोर्ट में लंबित

वाड्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे मामले को निरस्त करने की मांग की है. ये याचिका अभी हाईकोर्ट में लंबित है.

1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की संपत्ति का मामला

मामला रॉबर्ट वाड्रा की करीब 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की संपत्ति की खरीद से जुड़ा हुआ है. उस मामले में ईसीआईआर के आधार पर ईडी वाड्रा से कई बार पूछताछ कर चुका है. इस मामले में वाड्रा ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. ईडी ने वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की है और कोर्ट से कहा है कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

ईडी के मुताबिक लंदन की ये संपत्ति 12, ब्रायनस्टोन स्क्वॉयर में स्थित है. इस संपत्ति को संजय भंडारी ने 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में खरीदी थी और उसे 2010 में 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में ही बेच दी थी. जबकि भंडारी 65900 ब्रिटिश पाउंड इसके रेनोवेशन पर खर्च कर चुका है.

इसका साफ मतलब है कि उस संपत्ति का असली मालिक भंडारी नहीं था बल्कि रेनोवेशन का खर्च वाड्रा ने वहन किया था. इस मामले में वाड्रा ने अपनी सफाई में कोर्ट को बताया था कि इस केस के पीछे राजनीतिक वजह है.

नई दिल्ली: राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की विदेश जाने के लिए दायर याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस याचिका पर कल यानि 13 सितंबर को फैसला सुनाएगा. वाड्रा ने कोर्ट से स्पेन जाने की अनुमति मांगी है.

3 जून को वाड्रा को विदेश जाने की इजाजत मिली

इसके पहले 3 जून को कोर्ट ने वाड्रा को विदेश जाने की अनुमति दी थी. बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब कोर्ट ने पिछले 1 अप्रैल को वाड्रा को अग्रिम जमानत दी थी तो ये शर्त रखी गई थी कि उन्हें देश के बाहर जाने से प हले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी.

वाड्रा की याचिका हाईकोर्ट में लंबित

वाड्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे मामले को निरस्त करने की मांग की है. ये याचिका अभी हाईकोर्ट में लंबित है.

1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की संपत्ति का मामला

मामला रॉबर्ट वाड्रा की करीब 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की संपत्ति की खरीद से जुड़ा हुआ है. उस मामले में ईसीआईआर के आधार पर ईडी वाड्रा से कई बार पूछताछ कर चुका है. इस मामले में वाड्रा ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. ईडी ने वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की है और कोर्ट से कहा है कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

ईडी के मुताबिक लंदन की ये संपत्ति 12, ब्रायनस्टोन स्क्वॉयर में स्थित है. इस संपत्ति को संजय भंडारी ने 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में खरीदी थी और उसे 2010 में 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में ही बेच दी थी. जबकि भंडारी 65900 ब्रिटिश पाउंड इसके रेनोवेशन पर खर्च कर चुका है.

इसका साफ मतलब है कि उस संपत्ति का असली मालिक भंडारी नहीं था बल्कि रेनोवेशन का खर्च वाड्रा ने वहन किया था. इस मामले में वाड्रा ने अपनी सफाई में कोर्ट को बताया था कि इस केस के पीछे राजनीतिक वजह है.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की विदेश जाने के लिए दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस याचिका पर कल यानि 13 सितंबर को फैसला सुनाएगा। वाड्रा ने कोर्ट से स्पेन जाने की अनुमति मांगी है।



Body:इसके पहले 3 जून को कोर्ट ने वाड्रा को विदेश जाने की अनुमति दी थी। आपको बता दें कि मनी लाउंड्रिंग के मामले में जब कोर्ट ने पिछले 1 अप्रैल को वाड्रा को अग्रिम जमानत दी थी तो ये शर्त लगाया था कि उन्हें देश के बाहर जाने के पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। वाड्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे मामले को निरस्त करने की मांग की है। ये याचिका अभी हाईकोर्ट में लंबित है।
मामला वाड्रा की करीब 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की संपत्ति की खरीद से जुड़ा हुआ है। उस मामले में ईसीआईआर के आधार पर ईडी नेवाड्रा से कई बार पूछताछ कर चुका है। इस मामले में वाड्रा ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। ईडी नेवाड्रा की हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की है और कोर्ट से कहा है कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।



Conclusion:ईडी के मुताबिक लंदन की ये संपत्ति 12, ब्रायनस्टोन स्क्वायर में स्थित है। इस संपत्ति को संजय भंडारी 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में खरीदी थी और उसे 2010 में 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में ही बेच दी थी। जबकि भंडारी ने 65900 ब्रिटिश पाउंड इसके रेनोवेशन पर खर्च कर चुका है। इसका साफ मतलब है कि उस संपत्ति का असली मालिक भंडारी नहीं था बल्कि रेनोवेशन का खर्च वाड्रा ने वहन किया था। इस मामले में वाड्रा ने अपनी सफाई में कोर्ट को बताया था कि इस केस के पीछे राजनीतिक वजह है।
Last Updated : Sep 12, 2019, 10:17 PM IST
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