ETV Bharat / state

Delhi Liquor Scam: ED केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला 26 अप्रैल को - सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े ED केस में पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. इसके बाद कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया. 26 अप्रैल को फैसला सुनाई जाएगी.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Apr 18, 2023, 4:44 PM IST

Updated : Apr 18, 2023, 6:02 PM IST

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े ED के केस में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. अदालत 26 अप्रैल को शाम चार बजे फैसला सुनाएगी. इससे पहले सिसोदिया की जमानत याचिका पर 12 अप्रैल को डेढ़ घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी थी.

बहस के दौरान ईडी ने सिसोदिया के खिलाफ ईमेल से संबंधित नए सबूत भी पेश किए थे. सोमवार को ही कोर्ट ने ईडी केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक और सीबीआई केस में 27 अप्रैल तक बढ़ा दी थी. जबकि, मामले के अन्य आरोपितों अरुण रामचन्द्र पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत भी 29 अप्रैल तक बढ़ाई थी.

20 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाईः वहीं, सीबीआई वाले केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सिसोदिया ने हाईकोर्ट का रुख किया था. इस पर छह अप्रैल को हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी कर 20 अप्रैल से पहले जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. शराब घोटाले में सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था.

यह भी पढ़ेंः Money Laundering Case: कोर्ट ने सुकेश के खिलाफ ED की चार्जशीट पर लिया संज्ञान, अगली सुनवाई 29 अप्रैल को

कोर्ट ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया था. सीबीआई की रिमांड खत्म होने के बाद सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेजा गया था. तिहाड़ जेल में पूछताछ के दौरान ही नौ मार्च को सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया था. तभी से सिसोदिया लगातार जेल में बंद हैं.

यह भी पढ़ेंः Ghaziabad Police: छात्र नेता को अतीक अहमद जैसी हत्या की धमकी, कहा- 'जैसे अतीक को मारा वैसे तुम्हें भी मारेंगे'

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े ED के केस में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. अदालत 26 अप्रैल को शाम चार बजे फैसला सुनाएगी. इससे पहले सिसोदिया की जमानत याचिका पर 12 अप्रैल को डेढ़ घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी थी.

बहस के दौरान ईडी ने सिसोदिया के खिलाफ ईमेल से संबंधित नए सबूत भी पेश किए थे. सोमवार को ही कोर्ट ने ईडी केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक और सीबीआई केस में 27 अप्रैल तक बढ़ा दी थी. जबकि, मामले के अन्य आरोपितों अरुण रामचन्द्र पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत भी 29 अप्रैल तक बढ़ाई थी.

20 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाईः वहीं, सीबीआई वाले केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सिसोदिया ने हाईकोर्ट का रुख किया था. इस पर छह अप्रैल को हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी कर 20 अप्रैल से पहले जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. शराब घोटाले में सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था.

यह भी पढ़ेंः Money Laundering Case: कोर्ट ने सुकेश के खिलाफ ED की चार्जशीट पर लिया संज्ञान, अगली सुनवाई 29 अप्रैल को

कोर्ट ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया था. सीबीआई की रिमांड खत्म होने के बाद सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेजा गया था. तिहाड़ जेल में पूछताछ के दौरान ही नौ मार्च को सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया था. तभी से सिसोदिया लगातार जेल में बंद हैं.

यह भी पढ़ेंः Ghaziabad Police: छात्र नेता को अतीक अहमद जैसी हत्या की धमकी, कहा- 'जैसे अतीक को मारा वैसे तुम्हें भी मारेंगे'

Last Updated : Apr 18, 2023, 6:02 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.